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शासकीय/अर्द्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश ने किया वाहन चालकों की हड़ताल का समर्थन

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भोपाल। शासकीय/अर्द्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जफर भाई के नेतृत्व में मंत्रालय पर प्रदर्शन कर हिट एंड रन केस में वाहन चालकों को 10 वर्ष की सजा एवं 7 लाख के जुर्माने के विरोध में हड़ताली वाहन चालकों के प्रति समर्थन जताया

संघ के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह एवं संभाग अध्यक्ष नामदेव सोनसारे ने बताया कि जिस तरह देश के किसानों को विश्वास में लिए बगैर किसानों के विरोध में संसद में बिल पेश कर कानून बना दिया गया था और बाद में सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था उसी तरह हिट एंड रन केस में भी देश को आर्थिक रूप से देश अपनी मेहनत से सशक्त करने वाले एवं भरी और हल्के वाहन चलाकर अपने परिवार से महीने और हफ्तों दूर रहकर सृर्दड और मजबूत करने वाहन चालकों को विश्वास में लिए बगैर यह निर्णय लिया गया है देश के वाहन चालकों से संबंधित यूनियन को बिठाकर पहले विश्वास में लिया जाना था उसके बाद इस तरह का कोई निर्णय आना था किंतु यह निर्णय एक तरफा है हमारा संगठन हिट एंड रन के केस में जो नया कानून संसद में पेश किया गया है इसके विरोध में ट्रांसपोर्ट के समस्त वाहन चालक और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हड़ताल पर उन्हें नैतिक समर्थन देता है

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क्योंकि वाहन चालक देश को आर्थिक रूप से आवागमन के माध्यम से साधारण और सशक्त और मजबूत करते हैं राष्ट्रहित में अपने कार्य को अंजाम देते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और महिनो एवं हफ्तों अपने परिवार से दूर रहकर देश हित में निरंतर अपने कार्य को अंजाम देते है वाहन चालक जानबूझकर कभी भी किसी पशु को भी अपने वहान से दुर्घटना करने की कोशिश नहीं करता है अनायास दुर्घटना होने प्रायः देखा गया है कि वाहन चालकों को भीड़ द्वारा पिटा जाता है

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और कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई कि वाहन चालक की पीट पीट कर हत्याएं की गई है। ऐसे में वाहन चालक अपने और अपने परिवार की जान बचाने के हेतु वाहन से चला जाता है इस तरह एक तरफा निर्णय ठीक नहीं है सरकार द्वारा हिट एंड रन के केस में पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि वाहन चालक का भविष्य भी तय हो और वह निर्भीक होकर अपने वाहन चलाने के कार्य को अंजाम दे सके हमारे संगठन की सरकार से मांग है कि सरकार हिट एंड रन के केस में जो 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जमाने का प्रावधान किया गया है इस पर पुनर्विचार करें और संशोधन करें और वाहन चालक के हितों कों भी ध्यान रखकर इस कानून को बनाया जाए

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