राजस्थान के अलवर में एक 16 साल की नाबालिग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. 8 युवकों ने युवती से पहले दरिंदगी की और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे. आरोपियों ने पीड़िता से 50 हजार रुपये वसूलकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी.
राजस्थान के अलवर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ आठ युवकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोपियों ने 16 वर्षीय पीड़िता से गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बना लिया. फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी भी वसूल की गई. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि उसे ब्लैकमेल कर आरोपियों ने 50 हजार रुपये की वसूली की. सभी आरोपियों की उम्र 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही है. पुलिस ने Pocso एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने जिले की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की की निजी तस्वीरें प्राप्त कीं और उसे यह कहकर ब्लैकमेल किया कि अगर उसने 50,000 रुपये नहीं दिए तो वो तस्वीरें को वायरल कर देंगे. बाद में पीड़िता को बुलाकर मामले के मुख्य आरोपी समेत आठ लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. घटना के बाद बुधवार को नाबालिग लड़की के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है.
प्राइवेट तस्वीरों की धमकी देकर गैंगरेप किया
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने भाई ने बताया, साहिल के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्य आरोपी ने 31 दिसंबर, 2021 को उसकी बहन को पास की एक जगह पर बुलाया और कहा कि उसके पास की उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें हैं. अगर वह नहीं आती है, तो वो इन्हें वायरल कर देगा. आठवीं कक्षा की छात्रा जब मौके पर पहुंची तो वहां पर आठ लोग मौजूद थे. जिन्होंने युवती के कपड़े उतार दिए, उसका यौन शोषण किया. साथ ही इस सबकी वीडियो बना ली.
अधिक पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल किया
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता से पैसे भी वसूलना शुरू कर दिया और धमकी देकर उसके साथ कई बार बार दुष्कर्म भी किया. इस साल अप्रैल से जून के बीच आरोपी ने पीड़िता से 50 हजार रुपये वसूले. लेकिन जब वह और अधिक पैसे देने में विफल रही, तो आरोपी ने कथित तौर पर स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप पर वीडियो वायरल कर दिया.
गंभीर धाराओं में केस दर्ज
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक अतुल आगरा ने कहा, “भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होते हैं. मामले की आगे की जांच की जा रही है.साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है.”