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नए साल में रीवा पुलिस रहेगी एक्शन मूड में:रीवा में हुक्काबार पर पुलिस लेगी एक्शन, नए कानून का कड़ाई से होगा पालन

नए साल में रीवा पुलिस रहेगी एक्शन मूड में

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नए साल को लेकर लोगों में एक ओर जहां जश्न की तैयारी है वही दूसरी ओर नए साल में कानूनी व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए रीवा पुलिस ने कमर कस ली है । रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को अक्सर देखा जाता है कि कई असामाजिक तत्व शराब पीकर वाहन चलाते हैं या फिर हुल्लड़बाजी करते हैं। जिसको देखते हुए एक-दो दिन पहले से ही फिक्स पॉइंट लगाकर लगातार चेकिंग की जाएगी। जो भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाए जाएंगे या हुल्लड़बाजी या अन्य असमाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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उन्होंने बताया कि नए साल की पार्टी के नाम पर माहौल ख़राब करने वाले असमाजिक तत्व ना केवल समाज के लिए दिक्कत करते हैं बल्कि कई बार खुद भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नए साल में किसी भी प्रकार कि जान-माल कि हानि ना हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जिसके लिए हम आवश्यक कार्यवाई करेंगे । रीवा एसपी विवेक सिंह ने लोगों से अपील भी की है कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का त्यौहार मनाएं ।अगर कही भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें । आजकल युवाओं में नशे और हुक्के का प्रचलन आम होता जा रहा है। जहां तरह-तरह के तम्बाकू युक्त फ्लेवर वाले हुक्के की चपेट में आज युवाओं के साथ ही युवतियां भी हैं। समय के साथ रीवा में भी हुक्काबार का प्रचलन काफी तेजी के साथ बढ़ा है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी कई जगहों पर चोरी-छिपे अवैध हुक्काबार संचालित किए जा रहे हैं । ऐसे में रीवा एसपी ने गुप-चुप तरीके से अवैध हुक्का बार चलाने वालों के लिए बड़ा मैसेज दिया है। बता दें कि रीवा एसपी ने बताया कि अवैध हुक्काबार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं जिसके लिए सरकार ने गुरुवार को ही नया कानून भी लागू कर दिया है। जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। रीवा एसपी ने बताया की नए कानून के तहत रीवा में भी संचालित किए जा रहे अवैध हुक्काबारों पर छापेमार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि नशे पर काबू पाने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया है जिसके तहत अगर किसी होटल ,रेस्टोरेंट या भोजनालय मे हुक्काबार चलता हुआ पाया गया तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश संसोधन अधिनियम 2023 के अनुसार नियमों का पालन नही करने पर दोषी को कम से कम पचास हजार का जुर्माना तीन साल की जेल होगी। दरअसल, नए साल के जश्न में नशे का कारोबार भी जमकर फलता-फूलता है ऐसे में नए साल के जश्न से पहले ही पुलिस एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है।

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