Home जुर्म थाना गोरखपुर अंतर्गत जघन्य दोहरे हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को सुनाई गयी फांसी की सजा

थाना गोरखपुर अंतर्गत जघन्य दोहरे हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को सुनाई गयी फांसी की सजा

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थाना गोरखपुर अंतर्गत जघन्य दोहरे हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को सुनाई गयी फांसी की सजा

थाना गोरखपुर अंतर्गत दिनंाक 14-6-21 की रात में साई नंगर रामपुर में झगड़े होने की सूचना पर पहुंचंी पुलिस को पुष्पराज कुशवाहा उम्र 24 वर्ष , श्रीमति नीलम कुशवाहा उम्र 23 वर्ष, गोलू कुशवाहा उम्र 22 वर्ष श्रीमति रूचि उम्र 22 वर्ष तथा प्रतीक उम्र 5 वर्ष के घायल अवस्था में मिले जिन्हें डायल 100 वाहन द्वारा तत्काल मेडिकल कालेज भिजवाया गया, मेडिकल कॉलेज मंे गोलू कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी साईनगर रामपुर ने बताया कि वह माली का काम करता है दिनांक 14-6-21 की रात लगभग 10-45 बजे वह अपने घर के गेट में ताला लगाकर घर के अंदर खाना खाने बैठा था उसी समय हल्ला की आवाज सुनाई दी, बाहर देखा तो उसके घर की वाउण्ड्रीवाल कूद कर विनय कुशवाहा, राजा कुशवाहा एक अन्य लडके के साथ आ गये और उसे एवं उसकी पत्नी रूचि के साथ गाली गलौज करने लगे, पुराने विवाद पर उस पर राजा कुशवाहा ने लाठी से हमला किया, उसकी पत्नी रूची उसे बचाने दौड़ी तो जान से मारने की नियत से विनय ने चाकू से रूची हमला कर दिया तथा विनय ने बेटे प्रतीत पर भी चाकू से हमला कर दिया, रूचि को शरीर में कई जगह चाकू की चोटें लगी थी, वह उन लोगों केा पकड़ने के लिये बाहर दौड़ा तो हल्ला हो रहा था कि विनय और राजा चाकू से पुष्पराज और उसकी पत्नि नीलम पर हमला कर भाग गये हैं ।
मेडिकल कालेज में घायल नीलम कुशवाहा, गोलू कुशवाह, रूचि कुशवाहा उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया तथा पुष्पराज उर्फ विजय कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी साईनगर नयागांव रामपुर को मृत घोषित कर दिया। वहीं दौरान उपचार के श्रीमति नीलम कुशवाहा की मृत्यु हो गयी। पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये अपराध क्रमांक 357/2021 धारा 323, 307, 302, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
निरीक्षक सुश्री सारिका पाण्डेय तत्कालीन थाना प्रभारी गोरखपुर (हाल एसडीओपी पाटन) एवं चौकी प्रभारी रामपुर उप निरीक्षक सुमित मिश्रा द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, । विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती अंकिता खातरकर द्वारा की जाकर मान्नीय न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी उप संचालक श्री विजय उइके के निर्देशन मे जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्ण गोपाल तिवारी एवं एजीपी. श्री सुशील सोनी के द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.04.2023 को माननीय न्यायालय श्री अनिल चौधरी अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी-

  1. रवि कुशवाहा को- धारा 302 भा.द.वि. मे मृत्यु दण्डादेश आरोपी को तब तक गर्दन में फासी लगाकर लटकाया जावे जब तक की उनकी मृत्यु न हो जावे। धारा 450 भा.द.वि. मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड धारा 307,34 भा.द.वि. मे 07 का कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 324, 34 भा.द.वि. मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323,34 भा.द.वि. मे 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
  2. राजा कुशवाहा को – धारा 302 भा.द.वि. मे मृत्यु दण्डादेष आरोपी को तब तक गर्दन मे फासी लगाकर लटकाया जावे जब तक की उनकी मृत्यु न हो जावे। धारा 450 भा.द.वि. मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड धारा 307/34 भा.द.वि. मे 07 का कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 324,34 भा.द.वि. मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323,34 भा.द.वि. मे 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
  3. विनय कुशवाहा को – धारा 302 भा.द.वि. मे मृत्यु दण्डादेष आरोपी को तब तक गर्दन मे फासी लगाकर लटकाया जावे जब तक की उनकी मृत्यु न हो जावे। धारा 450 ताहि मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड धारा 307,34 भा.द.वि. मे 07 का कारावास एवं 10000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 324,34 ताहि मे 01 वर्ष का कठोर कारावास एंव 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323,34 भा.द.वि. मे 06 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 25(1-ख) आर्म्स एक्ट मे 01 वर्ष का काठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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