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SINGRAULI : 8वर्षीय बच्ची के रेप मामले में, कोर्ट ने 23 महीने में ही दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया

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सिंगरौली में 8 वर्षीय बच्ची के रेप के आरोपी को अदालत ने 23 महीने में दोषी को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है।मामले में दोषी ने 30 जनवरी 2021 को आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।जिसमे गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपए के जुरमाना भी लगाया है।

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मामला सिंगरौली के थाना कोतवाली बैढ़न क्षेत्र के निवासी 8 वर्षीय बच्ची से जुदा हुआ है, जिसे 30 जनवरी 2021 को कॉलोनी के ही सुरक्षा गार्ड श्याम सिंह बघेल अपने घर में टीवी दिखाने के बहाने ले गया।जहाँ पर आरोपी ने नाबालिग के साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया।जिसके बाद अपने घर आकर बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की आप बीती सुनाई जिसके बाद, परिजनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।मामले में तत्कालीन डीएसपी प्रियंका पाण्डेय ने जल्द ही विवेचना शुरू करके कोर्ट में 7 दिनों के अंदर चालान पेश किया।और घटना के दिन ही पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

अब पुलिस और अभियोजन पक्ष की सक्रियता के चलते 8 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने 23 माह की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनकर बच्ची को न्याय दिया है ।मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वारिंद्र कुमार तिवारी के द्वारा गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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