पन्ना। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा शाहनगर थाना के अपराध क्रमांक 01/22 में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक एमपी 13 एच 0260 को गौवंश के अवैध परिवहन पर म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11(5) के तहत राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार मिश्र ने थाना प्रभारी को राजसात ट्रक को नियमों के तहत निवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि 03 जनवरी 2022 को शाहनगर थाना प्रभारी द्वारा भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर चैपरा के पास रेड कार्यवाही की गई। इस दौरान ट्रक ड्राइवर इरफान खान निवासी वार्ड नंबर 10, शांति नगर, मण्डीदीप जिला रायसेन सहित रहीम खान, शीलचन्द्र फकड़ा और दिनेश पाल उर्फ पिन्टू को ट्रक से गौवंश का अवैध तरीके से परिवहन करते हुए पाया गया। इस पर अधिनियम की धाराओं में आरोपियों के विरूद्ध अपराध कायम किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 40 हजार रूपए कीमत के 24 नग बैल और 18 लाख रूपए कीमत का ट्रक जप्त कर थाना परिसर में रखवाने की कार्यवाही की गई और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। इस दौरान वाहन मालिक अर्जुनलाल निवासी खेड़ा खजुरिया महिदपुर जिला उज्जैन को जप्त ट्रक के संबंध में पक्ष रखने के लिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, लेकिन अनावेदक द्वारा निर्धारित तिथियों में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।