पन्ना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए रिटेल ट्रेड एवं सेवा क्षेत्र की परियोजना हेतु राशि रूपये 50 हजार से 25 लाख तथा विनिर्माण श्रेणी की इकाई स्थापना हेतु राशि रूपये 50 हजार से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महाप्रबंधक उद्योग विभाग राहुल दुबे ने बताया कि योजनांतर्गत 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान 07 वर्ष के लिए तथा प्रचलित दर से गारंटी शुल्क भी शासन द्वारा देय है। ऐसे बेरोजगार युवक-युवतियां जो कि न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तथा स्वयं का व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र की इकाई प्रारंभ करना चाहते हैं, योजना का लाभ लेकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लाभ के लिए युवाओं के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि होना चाहिए। व्यापार व व्यवसाय क्षेत्र में किराना, जनरल स्टोर, मोबाइल शाॅप, अपेरल शाॅप, फुटवियर शाॅप, इलेक्ट्रोनिक, बुटिक, दुग्ध व्यवसाय, खाद्य पदार्थ विक्रय, अनाज विक्रय, सब्जी व्यवसाय इत्यादि में स्वरोजगार स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में कस्टम हायरिंग, परिवहन सेवा, रेस्टोरेंट, आई.टी. सर्विसेज, कंसलटेंसी, होटल, लैब, हाॅस्टल, काॅलेज-स्कूल-नर्सरी, फोटोकापी, कम्प्यूटर सेंटर, टेलरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाईल रिपेयरिंग व सर्विसिंग, ऐपरेल डिजाईनिंग, आर्किटेक्ट सेवा, सेटरिंग कार्य, टेन्ट हाउस, ब्यूटी पार्लर, डेयरी स्थापना इत्यादि जबकि विनिर्माण व उद्योग क्षेत्र के तहत खाद्य प्रसंस्करण, टेक्स टाईल, मसाला उद्योग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाईल उपकरण आई.टी. उपकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल एप्लायनसेंस, पेय पदार्थ-बेवरेज, पैकेज्ड फूड़, रेडीमेड़ वस्त्र निर्माण इत्यादि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए आवेदन किया जा सकता है।