मैहर के मगरौरा पंचायत अंतर्गत रहवशी अनमोल चौधरी पिता कुमार चौधरी की जहाँ उनकी पुस्तैनी आराजी है। इस भूमि में उनका पुश्तैनी मकान बना हुआ था जबरदस्ती मकान तोड़कर आवास योजना का मकान आया तो यह अपना कच्चा मकान तोड़ कर के पिलर के गड्ढे जबरदस्ती खोजने लगा जिसके विरूद्ध तहसीलदार जितेंद्र पटेल मैहर के समक्ष अवैध कब्जा वापस करें हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया यह आवेदक अपने साथ के साथ तहसीलदार महोदय मैहर के समक्ष मौजूद हुआ और यह अपने गवाही यूको गुजारा विपक्ष पार्टी जैसा कि अनिल कुमार दहिया पिता रंगलाल दहिया मगरौरा साक्ष करने का तहसीलदार महोदय मानवेंद्र सिंह जी उपस्थिति के निर्देश दिए लेकिन विपक्ष पार्टी अनिल कुमार दहिया के गवाह तहसील परिसर मैहर में मौजूद नहीं है तब तक तहसीलदार महोदय मैहर मानवेंद्र सिंह जी मैहर से रवाना होकर दूसरे जगह स्थापित हो गए इसके बाद तहसीलदार महोदय जितेंद्र पटेल बने और पहुंचे मैहर अनमोल चौधरी के प्रकरण को गंभीरता से ना लेते हुए और अनिल कुमार दहिया के गवाहों को गवाही न लेते हुए अनमोल चौधरी के अधिकारों का हनन करते हुए यह आदेश कर दिया कि अन्वेषक उपस्थित द्वारा प्रस्तुत प्रकरण आवेदक साक्षी हेतु नियत आवेदक व आवेदक साक्षी अनिल कुमार दहिया पिता श्रीरंग लाल दहिया साकिन मंगरौरा तहसील मैहर के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत प्रकरण आवेदक साक्षी हेतु नियत किया गया किंतु आवेदक साक्षी उपस्थित नहीं इसलिए एकपक्षी कार्यवाही की जाती है प्रकरण में आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया कि आवेदक का मकान आबादी भूमि पर बना हुआ है जो पत्रक है जिस पर पहले से ही आवेदक परिवार सहित निवासरत है आवेदक द्वारा पूर्व से बने कच्चे मकान जो बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था आवेदक द्वारा आवेदक की भूमि में कब्जा नहीं किया गया है इसलिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया आवेदक द्वारा प्रशासनिक ग्राम मगरौरा तहसील मैहर की आराजी 1832 रकवा 0,52 हेक्टेयर कुल रकबा 45 वर्ग फुट भूमि के परीक्षेत्र सीमांकन रा, प्र क्रमांक 63/ए12/2022ए 23आदेश दिनाक 02/12/2022 निराकरण किया जा चुका है जिसमें आवेदक की प्रशांकित आराजी उक्त रकबे में से आनावेदक अनमोल चौधरी पिता कुमार का दबता रकवा पाया गया है येतएब आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम मगरोरा तहसील मैहर की स्वामित्व की आराजी नंबर 232 रकबा 0.51 भूमि के परी क्षेत्र में सीमांकन आदेश दिनांक 02/12/ 2022 अनुसार अनुसार प्रसंकित आराजी अनमोल चौधरी दबता रकवा पाए जाने से उक्त रकबे से अनावेदक को वेदखल किया जाता हैं अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमित आराजी के जूज रकवा से अपना बेजा कब्जा हटाते आवेदन को सौपे उभयपक्ष सूचित हो बाद समस्त कार्यवाही प्रकरण दा, द हो यह आदेश जितेंद्र पटेल तहसीलदार मैहर के द्वारा किया गया है सीमांकन अनमोल चौधरी के द्वारा लगाया गया था तो सीमांकन को नजर रखने के लिए न्यायालय में धारा 52 के आवेदन पत्र पर एक पक्षी सुना गया संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 52 का पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन पश्चात में यह पता हो कि अभ्यर्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 52 का आवेदन पत्र बिधिसम्यक न होने एवम आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आवेदक द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष ग्राम अरोरा जी नंबर 1032 मैं पिलर के गड्ढे जबरदस्ती खोजने लगा जिसके विरूद्ध तहसीलदार मैहर के समक्ष अवैध कब्जा वापस करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलर्थी को समन जारी किया गया जिस पर समन प्राप्त होते ही अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए यह ले क्योंकि अपीलार्थी का मकान पैतृक मकान था जो काफी जीर्ण सिर्न था जीर्ण शीर्ण होने की वजह से बरसात के महीने वर्ष 2015 में बारिश के दौरान मकान दस्त हो गया था जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दी गई थी जिसके क्षतिपूर्ति की राशि भी अभ्यर्थी को प्राप्त हुआ है तथा उसी मकान पर पुनः अपील अर्थी नवनिर्मित पीएम आवास योजना की स्वीकृति से निर्माण कार्य किया जा रहा है अलग से कहीं पर घटाया बढ़ाया नहीं गया है तथा आराजी नंबर 232 में रेशपाडेंट स्वयं दखल किए हुए है तथा अपीलार्थी ने अपने पत्नी के नाम पर क्रय किया है तथा रेशपाडेंट गांव का चौकीदार है तथा संबंधित हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए जबरन कब्जा करवा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा रेस्पोंडेंट की आराजी पर किसी प्रकार से अवैध कब्जा नहीं किया गया तथा प्रकरण में आवेदक साक्षी एवं अन्य वेदक साक्ष्य नहीं कराए गए हैं तथा रेस्पोंडेंट आवेदक के द्वारा आराजी नंबर 1032 रकबा 0.52 हेक्टेयर 45 वर्ग फीट अवैध कब्जा वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशंकित भूमि से अपीलार्थी अनावेदक को बेदखल करने का आदेश प्रकरण की परिस्थितियों का अभी वचन एवं बिना साक्ष्य कराएं गंभीरता से विचार न करते हुए तथा प्रकरण की सही ढंग से परिशीलन न करते हुए आदेश पारित किया गया है जिससे शब्द होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया गया लेकिन अनुविभागीय अधिकारी महोदय मैहर के द्वार भी राजनीतिक दबाव के चलते धारा 52 को भी खारिज कर दिया गया ऐसे में जब न्यायिक अधिकारी राजनीति के दबाव में काम करेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा और यह इस मामले को लेकर क्या सतना कलेक्टर ध्यान देंगे ऐसे मामले में तो राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश एवं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को संज्ञान में लेते हुए दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए