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दतिया राज्य सरकार की महत्वकांझी मुख्यमंत्री भू-अधिकार आवास योजाना के तहत् कलेक्टर श्री संजय कुमार के नेतृत्व में 12 जनवरी से 24 जनवरी तक दतिया जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के दौरान राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।
कलेक्टर श्री संजय कुमार ने अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस अभियान के दौरान गांव में आबादी से पृथक शासकीय भूमि पर वसे लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।
अपर कलेक्टर एवं अभियान के नोडल अधिकारी श्री उपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान योजना की जनप्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी देने के उद्देश्य से आज 12 जनवरी को जनपद पंचायतों में पंच, सरपंचों व संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इन सम्मेलनों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान 12 जनवरी से 18 जनवरी तक सभी पटवारी अपने प्रभार के ग्राम में जाकर सर्वे कर योजना के तहत् पाये गये पात्र हितग्राहियों का चयन कर उन्हें सूचीबद्ध करेंगे। चयन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी पृथक परिवार एवं संयुक्त परिवार के बालिक सदस्य के लिए सामान्य जीवन यापन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। अभियान के दौरान गरीब, कमजोर, छोटे घर वालों की जांच वारीकि से की जायेगी। यदि पिता के छोटे घर में बालिक विवाहित पुत्रों के रहने की समुचित जगह न होने पर उन्हें पृथक परिवार मानते हुए सूचीबद्ध किया जायेगा। इस कार्य में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। अभियान के दौरान गांव में आबादी से पृथक शासकीय भूमि पर वसे लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।
12 जनवरी से 18 जनवरी के बीच होने वाले सर्वेक्षण के दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार 15 प्रतिशत ग्रामों मेें भ्रमण करेंगे। जिसकी पांच प्रतिशत सैंपल जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा की जायेगी। राजस्व निरीक्षक अपने प्रभार के 20 प्रतिशत ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य के नमूना जांच कर प्रतिवेदन देंगे। अभियान के तहत् 26 जनवरी को विशेष ग्रामससभाओं का आयोजन किया जायेगा। इन ग्रामसभाओं में अभियान के दौरान चिन्हित पाये गए हितग्राहियों के नामों की सूची का वाचन किया जाकर ग्राम सभा के सदसयों के सुधार के आधार पर सूची में संशोधन भी किया जा सकेगा। ऐसे ग्राम या स्थान जहां आबादी घोषित करने की आवश्यकता होगी। उसका प्रस्ताव भी तैयार किया जायेगा।