अभियोजन कहानी के अनुसार सेमरिया थाना अंतर्गत ग्राम करमाई में मृतक रामप्रसाद को अरोपीगण रामकुशल, सिवनंदन, और संजू साकेत ने लाठी,रॉड, डंडे, पत्थर से मार कर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस थाना सेमरिया में अपराध क्रमांक 247/2017 अंतर्गत धारा 302 , आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीवध कर अरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया और प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री प्रवीन सिंह जी के न्यायालय से विचारण किया जाकर आरोपी सिवनन्दन और संजू साकेत को दोषमुक्त किया गया, आरोपी रामकुशाल विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी, आरोपी सिवनन्दन् की ओर से पैरवी ऐडवोकेट राजीव सिंह परिहार ( शेरा सिंह) ने की.