भर्ती अनियमितता मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से भर्ती अनियमितता मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ करना चाहती है. इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां अंतरिम राहत नहीं मिली थी. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जांच पर रोक लगाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था इनकार
पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया था कि वह जांच के संबंध में 31 जुलाई तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी समेत कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेगी.
शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही अभिषेक बनर्जी को झटका दिया था, जब वे ईडी की जांच को जारी रखने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच न रोककर सही किया है.
हाई कोर्ट ने दी थी पूछताछ की अनुमति
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कथित घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई के दौरान कहा था कि वह ऐसे किसी मामले की जांच को नहीं रोकेगा, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके व्यापक प्रभाव होंगे.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी के आवेदन पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि ईडी जांच को रोका नहीं जा सकता.