पॉस्को, हरिजनअधिनियम और बलात्कार का आरोपी विषेष न्यायालय पॉस्को रीवा द्धारा किया गया दोषमुक्त

0
84

अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी राजेश सिंह उर्फ़ भोले के खिलाफ पुलिस थाना लोर में वर्ष 2016 में नाबालिक किशोरी ने यह रिर्पोट दर्ज कराई की आरोपी भोले द्धारा उसके साथ जबरदस्ती बलातकार की घटना की और उक्त घटना का वीडियो और फोटो लेकर ब्लैकमेल कर कई बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, और अभियोक्त्री से कई बार पैसों की मांग की गई, रिर्पोट पर जांच के बाद आरोपी राजेश सिंह के खिलाफ हरिजन एक्ट, पॉस्को एक्ट, और बलातकार का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया जा कर, मामले का विचारण विषेष न्यायाधीश माननीय कंचन गुप्त जी के न्यायालय द्धारा किया गया और विचारण उपरांत आरोपी को सभी अपराध से दोषमुक्त घोषित किया गया , आरोपी की ओर से पैरवी ऐडवोकेट राजीव सिंह परिहार ( शेरा सिंह ) ने की.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here