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चुनावी बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, SBI ने मांगा 30 जून तक का समय, ADR ने कहा अवमानना

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लेखक—– शेरसिंह कुस्तवार

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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, SBI 

11 मार्च, 2024 को 1 मार्च, 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है ताकि वह चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे सके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने SBI की इस याचिका को अवमानना याचिका दायर कर खारिज करने की मांग की है। में चुनावी बॉन्ड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है ताकि वह चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे सके। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने SBI की इस याचिका को अवमानना याचिका दायर कर खारिज करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही, की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। इस जानकारी में खरीदारों के नाम, खरीद के मूल्यवर्ग और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम शामिल हैं।

SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसे चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। SBI का कहना है कि उसे इतनी बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करने और चुनाव आयोग को देने में समय लगेगा।

15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही, SBI को 6 मार्च, 2024 तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। इस जानकारी में खरीदारों के नाम, खरीद के मूल्यवर्ग और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम शामिल हैं।

SBI की याचिका:

4 मार्च, 2024 को SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। SBI ने कहा कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए और समय चाहिए।

ADR की आपत्ति:

7 मार्च, 2024 को ADR ने सुप्रीम कोर्ट में SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। ADR ने कहा कि SBI का मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। ADR का कहना है कि SBI का IT सिस्टम इसे आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनीक नंबर होता है। इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है।

ADR ने SBI की इस याचिका को अवमानना याचिका दायर कर खारिज करने की मांग की है। ADR का कहना है कि SBI सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है और जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है , सुप्रीम कोर्ट आज SBI की याचिका पर सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा।

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