SC stays Lokpal order सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक मौजूदा हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे “बहुत परेशान करने वाला” बताते हुए इस आदेश को स्थगित कर दिया।
केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर उनके जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की थी। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं।
जज का नाम उजागर करने पर भी रोक
पीठ ने शिकायतकर्ता को जज का नाम उजागर करने से मना किया है। पीठ ने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत को गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया है। लोकपाल ने हाई कोर्ट के मौजूदा अतिरिक्त जज के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था।
क्या है मामला?
इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्य के एक अतिरिक्त जिला जज और उसी हाई कोर्ट के एक जज को निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे से निपटने के लिए प्रभावित किया। आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी पहले नामित हाई कोर्ट जज की क्लाइंट थी, जब वह बार में वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे।
‘ये परेशान करने वाला आदेश…’, HC के जज के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगा लोकपाल, SC ने लगाई रोक
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