संभल में शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं को हरि मंदिर का कुआं घोषित करने के नगरपालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मस्जिद कमिटी ने इस मामले में अदालत से यथास्थिति बनाए रखने की अपील की थी, यह तर्क देते हुए कि कुएं की खोदाई और उसे मंदिर से जोड़े जाने के बाद वहां पूजा-अर्चना शुरू हो सकती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मुद्दे पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की है। अदालत के इस फैसले को सामाजिक सौहार्द और कानूनी प्रक्रिया की जीत माना जा रहा है, जबकि क्षेत्र में लोग मामले की गंभीरता को लेकर सतर्क हैं।
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