Friday, May 17, 2024

Rewa News: रीवा से जुड़ी प्रमुख खबरे जो हैं, आपके बड़े काम की, पढ़े एक साथ

मानव अधिकारों के प्रति सचेत होकर कार्य करें, मानव अधिकारों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन न हो: स्पेशल मानीटर श्री गोयल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मानीटर की बैठक सम्पन्न

रीवा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के स्पेशल मानीटर बालकृष्ण गोयल की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर मानवाधिकार, बाल संरक्षण, पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, वृद्ध जनों के अधिकार, जेल में निरूद्ध कैदियों के अधिकारों आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक मंक अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
स्पेशल मानीटर श्री गोयल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन तथा कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर बर्दास्त नहीं करता है। हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं से संबंधित शिकायतें न हों तथा उनके प्रति अपराध भी न हों इस पर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जन जागरूकता से शोषण एवं उत्पीड़न से उनका बचाव किया जा सकता है। उन्होने बताया कि पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आयोग शिकायतों को संज्ञान में लेकर तत्परता से कार्यवाही करता है।
श्री गोयल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर एक टीम के रूप में सकारात्मक वातावरण में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने पोस्को एक्ट, जेजे एक्ट, लैंगिक उत्पीड़न, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, भिक्षावृत्ति आदि के विषय में जन चेतना लाने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयों में गुडटच, बैडटच के विषय में बच्चों को समझाइस देने की बात कही हैं। उन्होंने वृद्धाश्रम में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिये। उन्होने शासकीय संस्थाओं, विद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सालयों, बाल सुधार गृह, जेल, वृद्धाश्रम आदि के संचालन के लिये मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर करने के लिए निर्देशित किया। स्पेशल मानीटर ने सभी विभागों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जिले में अनाथ बच्चियों के संरक्षण के लिये स्थल चयन के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि मानव अधिकार हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में शासकीय सेवकों तथा संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ित के अधिकारों की रक्षा के लिए दोषियों को भी विहित प्रावधानों का पालन करते हुए सजा दी जाती है। उनके मानवाधिकार को भी ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने जेल में व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली तथा महिला बंदियों के लिये चिकित्सा सुविधा विस्तार के निर्देश दिये। उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन परिवहन हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी मानव अधिकारों के प्रति सजग रहकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, सहायक संचालक महिला बाल विकास आशीष द्विवेदी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

नदी के घाटों में दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय करें – कलेक्टर
घाटों में संकेतक लगाकर लोगों को सचेत करें – कलेक्टर


रीवा . शहर के मध्य से बहने वाली बीहर नदी के घाटों में दुर्घटना से बचाव के उद्देश्य से संकेतक लगाकर लोगों को सचेत करें। साथ ही सभी चिन्हित 10 घाटों में दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित कराएं। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने करहिया घाट का भ्रमण किया। इस दौरान आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन भी उपस्थित रहीं।
कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के दिनों में अक्सर नदी में लोग नहाने जाते हैं। नदी का प्रवाह अधिक होने व उसकी गहराई का अनुमान न होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी घाटों में संकेतक लगाकर लोगों को सचेत किया जाए तथा गहराई की सीमा के लिए नदी में बांस लगा दें ताकि उस क्षेत्र से आगे लोग नहाने के लिए न जाएं। उन्होंने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों में भी दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान जिला कमाण्डेंट होमगार्ड वीरेन्द्र सिंह जादौन भी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर ने किया वृद्धाश्रम एवं जेल का निरीक्षण

रीवा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर श्री बालकृष्ण गोयल ने अपने रीवा जिले के प्रवास के दौरान वृद्धाश्रम एवं केन्द्रीय जेल का निरीक्षण किया। स्वागत भवन स्थित वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धजनों के आधार कार्ड होने तथा उन्हें मिल रही पेंशन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वृद्धजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक माह वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जिसमें आँख एवं दाँत सहित हड्डी रोग से संबंधित विशेषज्ञ अनिवार्यत: रहें। उन्होंने वृद्धजनों को परिचय पत्र उपलब्ध कराने की बात भी कही।
स्पेशल मॉनीटर ने जेल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि कैदियों को गुणत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं तथा उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। महिला बंदियों के लिए 5 बिस्तर की चिकित्सा सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा उनके साथ रह रहे बच्चों को भी सभी सुविधाएं मिले। श्री गोयल ने निर्देश दिए कि जमानत मिलने के बाद कोई भी बंदी जेल में न रहे इस बात की सुनिश्चितता हो। उन्होंने बंदियों को जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी भ्रमण के दौरान दिए।

कारण बताओ नोटिस जारी

रीवा.
प्रभारी अधिकारी मतदान दल गठन डॉ सौरभ सोनवणे ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमना के माध्यमिक शिक्षक माहेश्वरी प्रसाद द्विवेदी को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखे जाने हेतु पुत्री की शादी के संबंध में विवाह कार्ड में विवाह की तिथि अंकित न कर गुमराह करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य में कदाचरण एवं अनुशासनहीनता करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


बैठक के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन दो दिवस में दर्ज कराएं – कमिश्नर

रीवा .
कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर गोपाल चन्द्र डाड ने संभागीय बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि दोनों संभागीय बैठकों के 129 बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करनी है। सभी अधिकारी समुचित कार्यवाही करके एजेण्डा बिन्दुओं में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन दो दिवस में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं। संभाग स्तर के बिन्दुओं पर कमिश्नर कार्यालय तथा जिला स्तर के बिन्दुओं पर कलेक्टर कार्यालय से पालन प्रतिवेदन दर्ज होगा। पालन प्रतिवेदन दर्ज करने में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर कमिश्नर कार्यालय से संपर्क करें। समय सीमा में पालन प्रतिवेदन दर्ज न करने पर कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

कमिश्नर ने कहा कि दोनों बैठकों में कई बिन्दु राज्य स्तर से संबंधित हैं। इनमें जिला और संभाग स्तर के अधिकारी आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तर को प्रेषित करें। ऐरा प्रथा को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को दर्ज कराएं। सड़क निर्माण, जल जीवन मिशन के कार्यों, नव गठित मैहर तथा मऊगंज जिले में कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण के प्रस्तावों तथा सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को समय सीमा में प्रस्तुत करें। सभी संभागीय अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही पालन प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज कराएं। प्रतिवेदन एक बार दर्ज होने के बाद उसमें किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। बैठक में कमिश्नर ने वन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पशुपालन विभाग के प्रस्तावों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि संभागीय बैठक के बिन्दुओं की दो मई को पुन: समीक्षा की जाएगी। सभी अधिकारी एजेण्डा बिन्दुओं पर शत-प्रतिशत कार्यवाही के साथ बैठक में उपस्थित रहें। बैठक में उपायुक्त दयाशंकर सिंह तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कमिश्नर आज करेंगे पेयजल व्यवस्था की समीक्षा
. रीवा
संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से आयोजित गूगल मीट में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसमें जल जीवन मिशन से पेयजल की आपूर्ति, हैण्डपंपों के सुधार की व्यवस्था तथा पेयजल परिवहन की समीक्षा की जायेगी। बैठक में संभाग के सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन तथा पीएचई विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।

जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुई 158204 क्विंटल गेंहू की खरीद
रीवा.
जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जा रही है। जिले में 29 अप्रैल तक 2646 किसानों से 1582024 क्विंटल गेंहू की खरीद अब तक की गयी है। इसके लिए किसानों को 379 करोड़ 69 लाख 10 हजार की राशि मंजूर की गयी है। इस संबंध में अपर कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि उपार्जित गेंहू का भण्डारण कराया जा रहा है। अब तक खरीदे गये गेंहू में से 96655 क्विंटल गेंहू का परिवहन किया जा चुका है। अब तक किसानों के बैंक खाते में 43 करोड़ 6 हजार 533 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गेंहू खरीदी के लिए अब तक 5877 किसानों ने स्लॉट बुक किये हैं। जिले में सहकारी समितियों के मध्याम से गेंहू का उपार्जन किया जा रहा है। अधिकतर खरीदी केन्द्र गोदाम स्तर पर बनाये गये हैं।

नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही
रीवा
जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू है। आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।

राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कलेक्टर करेंगी सम्मानित
रीवा
. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह एक मई को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता ने सभी संबंधित संस्था प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को भी उक्त सम्मान समारोह में उपस्थित होना सुनिश्चित कराएं।

कलेक्टर ने दैनिक वेतन भोगियों की नई दरें की निर्धारित
रीवा.
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने श्रमायुक्त म.प्र. शासन इंदौर के आदेश के परिपालन में रीवा जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये एक अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की हैं। इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। यह दरें मासिक, दैनिक तथा अंशकालिक एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों पर लागू होंगी।

निर्धारित नई वेतन दरें – अकुशल कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मूल वेतन 9575 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2225 रूपये के साथ प्रतिमाह कुल 11800 रूपये निर्धारित किया गया है। अर्द्धकुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 10551 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2225 रूपये के साथ कुल वेतन 12796 रूपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार कुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन 12294 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2225 रुपए के साथ प्रतिमाह कुल 14519 रूपये वेतन देय होगा। उच्च कुशल के लिये प्रतिमाह 13919 रूपये न्यूनतम मूल वेतन तथा 2225 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित कुल 16144 रूपये कुल वेतन देय होगा। मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। कृषि नियोजन के लिए अकुशल मजदूर की मजदूरी 7650 रुपए तथा 1836 रुपए मंहगाई भत्ते के साथ कुल 9496 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इसकी दैनिक मजदूरी मूल वेतन 255.33 रुपए तथा मंहगाई भत्ता 61.20 रुपए सहित 317 रुपए प्रतिदिन देय होगी। महिला एवं पुरूषों के लिए वेतन की दरें समान रहेंगी।

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