Home विन्ध्य प्रदेश Rewa Rewa News: जिले की प्रमुख प्रशासनिक खबरें पढ़े एक साथ यहाँ पर

Rewa News: जिले की प्रमुख प्रशासनिक खबरें पढ़े एक साथ यहाँ पर

0
Rewa News: जिले की प्रमुख प्रशासनिक खबरें पढ़े एक साथ यहाँ पर

किताबें और ड्रेस खरीदने में नहीं चलेगी मनमानी, निजी विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं के लिए पारदर्शिता हेतु धारा 144 के तहत आदेश जारी

रीवा मऊगंज
जिले के शासकीय और निजी स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा खरीदी जाने वाली किताबें और ड्रेस खरीदने के संबंध में गंभीर शिकायतें मिली हैं। इन पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के तहत एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, शिक्षण संस्था के प्राचार्य तथा प्रबंधक के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल अथवा अन्य शिक्षण संस्थान पुस्तकें, ड्रेस अथवा अन्य सामग्री खरीदने के लिए किसी विशेष दुकान से बाध्य नहीं कर सकेंगे। जिले के सभी अशासकीय स्कूल जो मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (सीबीएसई) अथवा आईसीएसई से संबद्ध हैं उनमें यह आदेश पूरी तरह से लागू होगा। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के प्रवेश प्रारंभ की तिथि, प्रक्रिया, स्कूल में उपयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी, पठन-पाठन सामग्री, स्कूल बैग, ड्रेस, स्पोर्ट्स किट की राशि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। इसे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें।

जारी आदेश के अनुसार निजी स्कूल उसमें प्रवेश की विवरण पुस्तिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में पूरी जानकारी स्कूल के सूचना पटल और वेबसाइट में उपलब्ध कराएं। इसके लिए यदि अभिभावकों से किसी भी तरह की राशि ली जाती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें। सभी निजी स्कूल केवल उन्ही पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करें जो उसकी संबद्धता वाले बोर्ड से स्वीकृत हों। निजी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को केवल चुने हुए दुकानदार से पुस्तकें, ड्रेस, टाई, जूते, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इन सामग्रियों को खुले बाजार से खरीदने के लिए विद्यार्थी स्वतंत्र होंगे। स्कूल संचालक विद्यार्थी की ड्रेस को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर स्कूल का नाम उल्लेखित नहीं करेंगे। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हैं तो उसे केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें ही विक्रेता के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही नोटबुक, कॉपी, पुस्तकों व उन पर चढ़ाए जाने वाले कवर पर विद्यालय का नाम मुद्रित नहीं किया जाएगा। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर/स्वेटर इसके अतिरिक्त होगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकेगा कि कम से कम तीन वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव एवं अन्य किसी आयोजन का किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों/पालकों को क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किए जाएंगे।

जारी आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूल संचालक आगामी शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से कक्षावार पुस्तकों और उनके लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य सूचना पटल पर प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों अथवा अभिभावकों द्वारा मांगे जाने पर सूची उन्हें उपलब्ध कराएं। जारी आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूल प्रबंधक सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करें कि पुस्तकें, ड्रेस तथा अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने की बाध्यता नहीं है। पुस्तकों के अतिरिक्त स्कूलों द्वारा यूनिफार्म, जूते, कॉपियाँ आदि की बिक्री का प्रयास नहीं किया जाएगा। स्कूल की स्टेशनरी, ड्रेस तथा अन्य पठन-पाठन सामग्री में स्कूल का नाम प्रिंट करवाकर दुकानों से क्रय करके अथवा किसी एक विशिष्ट दुकान से बिक्री कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर हुई 68453.63 मी. टन गेंहू की खरीद

रीवा
जिले में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में एक अप्रैल से सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है। जिले में 11 मई तक 14153 किसानो से 68453.63 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद अब तक की गयी है। इसके लिए किसानों को 16428.87 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी है। इस संबंध में अपर कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि उपार्जित गेहू का भण्डारण कराया जा रहा है। अब तक खरीदे गये गेहू में से 54775.82 मी टन क्विंटल गेहू का परिवहन किया जा चुका है। अब तक किसानों के बैंक खाते में 15418.97 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गेहू खरीदी के लिए अब तक 20121 किसानों ने स्लॉट बुक किये हैं। गेंहू खरीद की अंतिम तिथि 20 मई है।

अपर मुख्य सचिव 17 मई को संभागीय समीक्षा बैठक लेंगे

रीवा
अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में आगामी 17 मई को प्रात: 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में संभागीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के कार्यवाही बिन्दुओं के पालन प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। कमिश्नर रीवा संभाग गोपाल चन्द्र डाड ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही बिन्दुओं से संबंधित प्रगति की जानकारी 16 मई तक प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

केन्द्रीय जेल में नेशनल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

रीवा .
केन्द्रीय जेल रीवा में प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सुबोध कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री आशीर्वाद भिलाला, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रूप सिंह कनेल, डीआर पन्ना नागेश तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा के माध्यम से नामांकित अधिवक्ता द्वारा जेल के आंतरिक भाग का निरीक्षण कर नेशनल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिवर का आयोजन किया गया। शिविर में परिरूद्ध बंदियों को विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता हेतु प्राप्त बंदियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जेल अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय, संजीव कुमार गेदले, योगेन्द्र परमार, श्याम सिंह कुशवाह सहित जेल का स्टॉफ व बंदी उपस्थित रहे।

मऊगंज में पुस्तक मेला 16 मई से

रीवा
नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से क्रय किए जाने वाली पुस्तकों, गणवेश, कॉपी तथा स्टेशनरी सामग्री उचित मूल्य पर सुलभ कराए जाने हेतु पुस्तक मेले का आयोजन 16 मई से 18 मई तक मऊगंज में किया गया है। पुस्तक मेला मऊगंज जनपद के सभागार में आयोजित किया जाएगा। पुस्तक मेले में पुस्तक विक्रेताओं व स्टेशनरी सामग्री विक्रेता अपने स्टॉल लगाकर उचित मूल्य पर सामग्री का विक्रय करेंगे।

आयुष्मान आरोग्य शिविर के आयोजन की तैयारी बैठक संपन्न

रीवा
शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से हर माह की 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में प्रत्येक संजीवनी एवं यूपीएचसी क्लीनिक में मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन टीबी स्क्रीनिंग, परिवार नियोजन, ओरल हेल्थ, स्तन कैंसर, बच्चेदानी कैंसर स्क्रीनिंग, ब्लड डोनेशन सहित संचारी एवं असंचारी रोग से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही संबंधितों को चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। इस दौरान हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी कार्ड भी बनाई जाएगी। शिविर की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएमएचओ डॉ संजीव शुक्ला द्वारा शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी नर्सिंग होम्स के साथ गर्भवती महिलाओं के शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में टीकाकरण किए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में यूनिसेफ क्वार्डिनेटर सत्यप्रकाश श्रीवास्तव सहित नर्सिंग होम के संचालक तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी व चिकित्सक उपस्थित रहे।

वार्षिक पुनरीक्षण की जानकारी जनसम्पर्क संचालनालय में जमा कराएं

रीवा
जनसम्पर्क संचालनालय की विज्ञापन अनुमोदित सूची में शामिल सभी दैनिक समाचार पत्रों का वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल के विज्ञापन प्रभाग में 22 मई तक शासकीय कार्य दिवसों में जमा की जा सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here