बाजार बैठकी की दैनिक वसूलीप्रथा समाप्त है – कोई भी व्यापारी किसी को कोई बाजार बैठकी शुल्क न दें।
मध्यप्रदेश शासन के आदेश दिनांक 15.06.2023 के परिपालन परिषद द्वारा 06.07.2023 को लिए गये निर्णयानुसार रीवा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बाजार बैठकी शुल्क वसूली प्रथा समाप्त कर दी गई है, परिषद निर्णय के परिपालन में निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन द्वारा पथ पर विक्रय करने वालो, हाथ ठेला, फेरी वाले, रेहड़ी वालों, से दिनांक 07 जुलाई 2023 से किसी भी प्रकार की बाजार बैठकी शुल्क की वसूली को समाप्त कर दिया गया है और ठेकेदार का ठेका दिनांक 07 जुलाई 2023 को समाप्त कर दिया गया है। रीवा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत परिवहन में लगे व्यावसायिक वाहनों, 407 मिनी ट्रक से 10 रूपये एवं ट्रक से लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क 20 रूपये तथा टैम्पो-टैक्सी वालो से पांच रूपये शुल्क की वसूली हेतु विभागीय कर्मचारियों चोरहटा में श्री बृजनंदन शुक्ला, ढेकहा में श्री अनुपम कचेर, रतहरा में श्री द्वारिका यादव, धोबिया टंकी में श्री विनोद तिवारी, सिरमौर चौराहा में श्री मो. अहमद की ड्यिूटी लगाई गई है। नगर निगम रीवा द्वारा अपील की गई है कि उक्त स्थलों पर निगम के कर्मचारियों का परिचय पत्र देखकर ही व्यावसायिक वाहनों एवं टैम्पो-टैक्सी चालक निर्धारित शुल्क देवें एवं रसीद प्राप्त करें। किसी भी प्रकार बाजार बैठकी शुल्क वसूली नहीं दें। उक्त स्थलों पर अथवा शहर के किसी भी अन्य स्थल पर यदि कोई व्यक्ति द्वारा बाजार बैठकी के नाम पर राशि की मांग की जाती है, तो पुलिस कन्ट्रोल रूम रीवा, डायल 100 एवं नगर निगम रीवा के सहायक राजस्व अधिकारी श्री नीलेश चतुर्वेदी के मोबाईल नंबर-9827237020 एवं राजस्व निरीक्षक श्री वाई.एन. सोहगौरा के मोबाईल नंबर-9893332756, श्री रवि प्रकाश मिश्रा के मोबाईल नंबर-9827040572, श्री विष्णु लखेरा के मोबाईल नंबर-8269260545 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना पर अवैध वसूलीकर्ता के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर कराई जाकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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