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Friday, November 15, 2024

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MP NEWS शासन के निर्देशानुसार विद्यालय प्रातः 10:30 (शिक्षकों हेतु 10:10) से शाय 05:00 (शिक्षकों हेतु 05:30) बजे कुल 06:30 घंण्टे अनिवार्य रहेगा

विद्यालय समय : शासन के निर्देशानुसार विद्यालय प्रातः 10:30 (शिक्षकों हेतु 10:10) से शाय 05:00 (शिक्षकों हेतु 05:30) बजे कुल 06:30 घंण्टे अनिवार्य रहेगा।
शिक्षक उपस्थिति :– शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति समय से समय तक हो, इस हेतु गतवर्ष की भांति आनलाईन मानीटरिंग सिस्टम लागू रहेगी।
प्रत्येक संकुल का प्राचार्य दैनिक उपस्थिति व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर संकुलान्तर्गत समस्त संस्था प्रमुखों को जोड़े।
दैनिक उपस्थिति ग्रुप में सभी संस्था प्रमुख प्रतिदिन प्रातः 10:15 से 10:45 एवं शाय 05:00 से 05:50 के मध्य उपस्थित पंजी की फोटो भेजेंगे। (संस्था प्रमुख संकुल प्राचार्य को
एवं संकुल प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को)
सभी संस्था प्रमुख ग्रुप में कर्मचारियों का अवकाश आवेदन पत्र भी उसी दिन भेजेगे, संकुल प्राचार्य अनुपस्थित लोक सेवकों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे।
संकुल कार्यालय में प्रतिदिन दैनिक उपस्थिति ग्रुप से अवकाश एवं उपस्थिति का लेखा रजिस्टर में संधारित करेंगे।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्यो का ग्रुप बनाकर उपस्थित संबंधी जानकारी प्रतिदिन प्राप्त कर आवश्यक सूचना से जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगें, साथ ही प्रत्येक लोक सेवक को अनिवार्य होगा कि अवकाश का आवेदन पत्र की प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से देवे।

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