केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की स्थानांतरण नीति
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जारी की स्थानांतरण नीति। अंगद की तरह जिलों में चार साल जमे अफसर हटाए जाएंगे। 30 जून 2024 तक एक ही जिले में जमे अफसर हटेंगे। तीन साल की अवधि अथवा चार साल से तैनात अफसर हटेंगे। तीन साल की कार्य अवधि में प्रमोशन को भी जोड़ा जाएगा। नगर निगम विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी लागू।
एडीजी,आईजी, डीआईजी समेत सशस्त्र पुलिस बल पर नियम लागू
एसपी,एसएसपी,इंस्पेक्टर,सब इंस्पेक्टर पर भी नियम लागू। लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान देना होगा घोषणा पत्र,किसी उम्मीदवार के रिश्तेदार होने पर देनी होगी जानकारी। अफसर पर मुकदमे की भी आयोग लेगा जानकारी। इंदौर-भोपाल के बाद दो बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी लागू
ग्वालियर और जबलपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। गृह विभाग ने दोनों जिलों के SP को जारी की सूचना। PM मोदी की गारंटी योजना में जोड़ी गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली।
MP News: इंदौर-भोपाल के बाद दो बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी लागू
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