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मोहन सरकार ने लिए कई अहम फैसले : चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती के नियम बदले

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मोहन सरकार ने लिए कई अहम फैसले : चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती के नियम बदले

डॉ. मोहन यादव मंत्रिमंडल की चौथी बैठक हुई। जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव किए जाने के फैसले लिए गए। साथ ही आहर मालवा में नया लॉ कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया गया…

मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पांच जिलों में इसी साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। इनके लिए प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की आवश्यकता होगी। इस वजह से पांच साल के लिए भर्ती नियमों को शिथिल किया गया है। इसके साथ ही आगर मालवा में एक नया लॉ कॉलेज खोला जाएगा। 

कैबिनेट के अहम फैसले

जिलों में 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत से बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। सौ फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी। 1605 वर्गफीट पर भवन बनेगा और कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी। भूमि आवंटन कलेक्टर करेंगे।

आगर मालवा में विधि महाविद्यालय खुलेगा। यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। यहां पदों को भरने की जरूरत है, इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर समेत अन्य करीब 150 पदों को भरा जाएगा।

विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है। इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। एमपीआरडीसी और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं। यहां विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है।

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