केरल की एक अदालत ने 24 वर्षीय महिला ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शैरोन राज की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा को शुक्रवार को दोषी ठहराया और उसे हत्या (धारा 302) का आरोपी मानते हुए सजा दी। वहीं, ग्रीष्मा के मामा, निर्मल कुमार, को सबूत नष्ट करने और साजिश रचने का दोषी पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे तीन साल की सजा सुनाई गई। इस घटना ने समाज में एक नई चर्चा शुरू कर दी है, खासकर उस वक्त, जब ग्रीष्मा की मां सिंधु को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।
यह दिल दहला देने वाली घटना 14 अक्टूबर 2022 की है, जब ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शैरोन राज को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले स्थित अपने घर बुलाया। उसने शैरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया। इसके बाद शैरोन की तबीयत बिगड़ी और 25 अक्टूबर 2022 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। राज के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे जहर दिया गया था। इससे पहले ग्रीष्मा ने उसे फलों के रस में पैरासिटामोल की गोलियाँ मिलाकर पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन राज ने इसका स्वाद खट्टा होने के कारण इसे पीने से मना कर दिया था।
ग्रीष्मा ने यह हत्या की साजिश उस समय रची थी जब उसकी शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो गई थी, लेकिन शैरोन ने रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया। ग्रीष्मा ने उस समय अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हत्या का कदम उठाया, जिससे एक और जिंदगी की अनावश्यक बर्बादी हुई।