वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी द्वारा स्वयं संेट अलायसियस स्कूल पेंटीनाका में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक एवं कहा कि यातायात नियंत्रण का अहम सूत्र ‘‘फोर-ई ’’ अर्थात इंफोर्समेंट ,इंजिरियरिंग, एजुकेशन व इमरजेंसी का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य
सड़क दुर्घटनओं को रोकने एवं उनमें होने वाले मृत्यु/घायलों की संख्या में कमी लाने हेतु पुलिस मुख्यालय म0प्र0भोपाल के आदेशानुसार दिनांक 24.04.2023 से 30.04.2023 सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह अंतर्गत आज दिनॉक 28-4-2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) के मुख्यातिथ्य में संेट अलायसियस स्कूल पेंटीनाका जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में अति0 पुलिस अधीक्षक यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, संेट अलायसियस स्कूल के प्राचार्य सी.बी.जोसेफ, उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मधुकर चौकीकर, श्री पंकज परमार, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, श्री तुषार सिंह ,तथा थाना प्रभारी यातायात मालवीय चौक श्रीमति सोमा मलिक, थाना प्रभारी यातायात गढ़ा श्री हेमंत कुमार बरहैया, प्रभारी यातायात घमापुर श्री दिनेश शर्मा तथा लगभग 350 छात्र-छात्राए/शिक्षकगण एवं याताायत पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।
कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का वाहन नही चलाना चाहिए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विधिवत् ड्रायविंग लायसेंस बनवाने उपरंात ही वाहन का चालन करना चाहिए, साथ ही देश/प्रदेश/जबलपुर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों से अवगत कराते हुये बताया गया कि सुरक्षित यातायात ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाव का तरीका है । आपने बताया कि यातायात नियंत्रण का अहम सूत्र ‘‘फोर-ई ’’ अर्थात इंफोर्समेंट ,इंजिरियरिंग, एजुकेशन व इमरजेंसी का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही बताया कि यातायात पुलिस वाहन चालको को सड़क पर किस प्रकार वाहन चलाना चाहिए व यातायात नियमों/संकेतो का पालन के संदर्भ में जागरूक करती रहती है। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे गये सवालो का सटीक जवाब दिया गया है एवं प्रश्नोत्तर काल दौरान सही जवाब देने वाले छात्र-छात्राओं को पुरूस्कृत भी किया गया।
यातायात जागरूकता सप्ताह अंतर्गत आमजन/वाहन चालको को लगातार यातायात नियमों की जानकारी एवं यातायात नियमों/संदेषो वाले पम्पलेट वितरित किये जा रहे है। साथ ही यातायात पुलिस एवं अन्य थानो की पुलिस द्वारा उक्त अभियान दौरान दिनांक 27.04.2023 को वाहन के साइलेंसर से फटाके की आवाज निकालने (ध्वनि प्रदूषण करने )वाले चालक, बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चलाना ,तेज गति से वाहन चलाना ,वाहन में नियमानुसार नम्बर प्लेट न होना,चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग न करना, आम रोड पर खतरनाक ढंग से वाहन खडा करना ,चार पहिया वाहन में काली फिल्म लगाने पर, वाहन का साइेलेंसर न होना/खराब होना में, वाहन का बीमा न होना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, मौके पर वाहन के कागजात पेश न करना, दो पहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना, शराब पीकर वाहन चलाना, वाहन द्वारा वायु प्रदूषण करना, बिना ड्रायविंग लायसेंस वाहन चलाना, नाबालिक द्वारा वाहन चलाना, आटो/आपे में ओव्हरलोडिंग, इत्यादि धाराओं में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 414 चालान किये जाकर कुल 159900/- समन शुल्क वसूल किया गया। ऐसे वाहन चालक जो शराब पीकर वाहन चलाते पाये जा रहे है, उनके विरूद्व कार्यवाही जारी है। साथ ही वाहन चालको के ड्रायंविंग लायसेंस निलंबन/निरस्तीकरण हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को पत्र प्रेषित किये जा रहे है।