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JABALPUR बचाव करने गये युवक पर प्राणघातक हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा किया गया आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित - Thekhabardar
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JABALPUR बचाव करने गये युवक पर प्राणघातक हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा किया गया आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

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JABALPUR बचाव करने गये युवक पर प्राणघातक हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा किया गया आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

हनुमानताल में दिनांक 06-07-2020 की रात्रि लगभग 11-30 बजे फारूख खान उम्र 22 वर्ष निवासी बाबा टोला ने बताया था कि वह बस बॉडी का काम करता है दिनांक 06-07-2020 के रात लगभग 10 बजे वह अपने चाचा साबिर के घर के सामने शकील हाजी के प्लाट बाबा टोला में खड़े होकर अपने दोस्त मोनू मंसूरी से बात कर रहा था तभी वहीं का रहने वाला रहीम गैस वाला अपने लड़के आबिद एवं भतीजे छोटू तथा मुंडा के साथ आया और चारों गाली गलौज करने लगे, रहीम ने मोनू से कहा कि तेरे भाई फईम ने मेरी रिपोर्ट की थी, एैसा कहते हुये रहीम ने जेब से चाकू निकाला तो मोनू ने दौड़ लगा दी, छोटू एवं मुंडा ने उसे पकड़ लिया तथा रहीम ने चाकू से हमला कर उसके हाथ में चोट पहुचा दी, तभी उसका दोस्त राजा उर्फ सारिक आ गया एवं बीच बचाव करने लगा तो रहीम ने राजा के साथ गाली गलौज करते हुये कहा कि तू बीच में आता है तुझे में जान से खत्म कर दूंगा तभी आबिद ने राजा को पकड़ लिया तथा रहीम ने राजा पर चाकू से हमला करते हुये राजा के शरीर मे कई जगह चोटें पहुचां दी, ज्यादा चोटे लगने से राजा नीचे गिर गया तो तीनों जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये । राजा को इलाज हेतु विक्टोरिया अस्पताल लेकर गये हैं । फारूख खान की रिपोर्ट पर धारा 294, 307, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
वहीं मारपीट में घायल राजा उर्फ सारिक उम्र 25 वर्ष निवासी टेढीनीम को विक्टोरिया अस्पताल में डाक्टर ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया। पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये प्रकरण मे धारा 302 भादवि बढाई गयी।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर टीमें गठित कर लगायी गयी।
टीमों के द्वारा पतासाजी करते हुये हर सम्भावित स्थानों पर दबिश देते हुये आरोपी में आरोपी 1. मोह. रहीम पिता निजामुद्दीन उम्र 35 साल सा. टेढीनीम बाबाटोला थाना हनुमानताल 2. शहनवाज उर्फ मुंडा पिता मोह. अलीम उम्र 24 साल सा. मदार छल्ला थाना हनुमानताल 3. मोह. आबिद पिता मोह. हमीद उम्र 20 साल सा. बडी मदार टेकरी थाना हनुमानताल 4. छोटू उर्फ टूटा पिता मोह. हनीफ उम्र 21 साल सा. मदार छल्ला थाना हनुमानताल 5. छोटू उर्फ समीर पिता नसीम अंसारी उम्र 22 साल सा. मक्का नगर थाना हनुमानताल 6. सद्दाम पिता मोह. ताहिर उम्र 22 साल सा. मक्का नगर थाना हनुमानताल को अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ कर पकडे गये आरोपियों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, लोहे की तलवारनुमा पट्टी, एवं घटना के वक्त पहने हुये कपडे प्रथक-प्रथक जप्त करते हुये सभी आरोपियों को अप.क्र.422/20 धारा 294,307,506,34,302 भादवि. में गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया।
प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी हनुमानताल श्री उमेश गोल्हानी के द्वारा की गयी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । दौरान प्रकरण विचारण के मान्नीय न्यायलय द्वारा जारी समंस तामील कराते हुये समय पर साक्षियों को ब्रीफ कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमति लहर दीक्षित के द्वारा प्रकरण में पैरवी की गयी।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय श्री सोम पाण्डेय अट्ठाईसवें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 1. मोह. रहीम पिता निजामुद्दीन उम्र 35 साल सा. टेढीनीम बाबाटोला थाना हनुमानताल 2. शहनवाज उर्फ मुंडा पिता मोह. अलीम उम्र 24 साल सा. मदार छल्ला थाना हनुमानताल 3. मोह. आबिद पिता मोह. हमीद उम्र 20 साल सा. बडी मदार टेकरी थाना हनुमानताल 4. छोटू उर्फ टूटा पिता मोह. हनीफ उम्र 21 साल सा. मदार छल्ला थाना हनुमानताल 5. छोटू उर्फ समीर पिता नसीम अंसारी उम्र 22 साल सा. मक्का नगर थाना हनुमानताल 6. सद्दाम पिता मोह. ताहिर उम्र 22 साल सा. मक्का नगर थाना हनुमानताल को को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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