दुकान संचालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) के तहत की गयी कार्यवाही, उक्त धारा में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का है प्रावधान चैकिंग के दौरान तेज अवाज वाली 55 बुलेट मोटर साइकिल के निकलवाये गये साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न तथा चालानी कार्यवाही करते हुए 55 हजार रूपये वसूला गया समन शुल्क
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) को लगातार बुलट मोटर सायकिल सवारों के द्वारा तेज साउड वाले एवं मॉडीफाई सायलेंस लगवाकर धमा-चौकड़ी मचाये जाने की शिकायत मिल रही थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषारकांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा तेज साउड वाले एवं मॉडीफाई सायलेंस लगवाकर धमा-चौकड़ी मचाने वाले बुलट मोटर सायकिल चालकों एवं एैसे आटो मोबाईल दुकान संचालक जिनके द्वारा तेज आवाज वाले मॉडीफाई सायलेंसर बेचे जाते हैं, के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों एंव राजपत्रित अधिकारियों को आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में थाना प्रभारियों के द्वारा थाना क्षेत्र के आटो मोबाईल की दुकानों को चैक किया गया। रसल चौक स्थित भवानी आटो मोबाईल्स में 56 मॉडीफाई सायलेंसर एवं बराट रोड स्थित न्यू फैंन्सी आटो मोबाईल से 05 मॉडीफाई सायलेंसर तथा शारदा चौक स्थित बुलट जोन से 26 मॉडीफाई सायलेंसर जप्त करते हुये भवानी आटो मोबाईल संचालक कमल झामनानी निवासी पंचशील नगर, एवं न्यम फैन्सी आटो मोबाईल के संचालक प्रियंाश झाडे तथा बुलट जोन के संचालक रंजीत बग्गा के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) के तहत कार्यवाही करते हुये इस्तगासा तैयार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।
इसी प्रकार थाना क्षेत्रों मेंें चैकिंग के दौरान तेज आवाज वाली 55 बुलेट मोटर साइकिल के मॉडीफाई साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न निकलवाये गये तथा चालानी कार्यवाही करते हुए 55 हजार रूपये समन शुल्क वसूला गया ।