Home विन्ध्य प्रदेश Nagod जेसीबी से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर डम्फर में भरकर ले जाने वाले जेसीबी एवं डम्फर चालक गिरफ्तार, जेसीबी मशीन एवं डम्फर चोरी की रेत सहित जप्त

जेसीबी से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर डम्फर में भरकर ले जाने वाले जेसीबी एवं डम्फर चालक गिरफ्तार, जेसीबी मशीन एवं डम्फर चोरी की रेत सहित जप्त

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जेसीबी से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर डम्फर में भरकर ले जाने वाले जेसीबी एवं डम्फर चालक गिरफ्तार, जेसीबी मशीन एवं डम्फर चोरी की रेत सहित जप्त

थाना सिविल लाईन मे आज दिनंाक 10-8-23 की रात विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि धोबीघाट शिवमंदिर के पीछे एक पीले रंग की जेसीबी से अवैध तरीके से रेत खोदकर एक नीले रंग के डम्फर में भरकर ले जाया जा रहा है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी धोबीघाट शिव मंदिर के पीछे से नाले से एक पीेले रंग की जेसीबी क्रमांक एमपी 20 डीए 0701 से खुदाई करके रेत निकालकर एक नीले रंग के डम्फर क्रमांक एमपी 53 जीए 1558 से भर कर ला रहा था जिसे शिव मंदिर के सामने रोककर जेसीबी चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम बल्लू गोटिया उम्र 35 वर्ष निवासी अमखेरा रोड अधारताल, एवं डम्फर चालक ने अपना नाम दशरथ प्रजापति उम्र 65 वर्ष निवासी लालमाटी सिद्धबाबा हनुमान होटल के सामने घमापुर बताया रेत एवं रायल्टी एवं वाहन के दस्तावेज एवं जेसीबी द्वारा उत्खन्न करने की अनुमति के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा कोई कागजात नहीं होना बताते हुये वाहन मालिक प्रशांत यादव निवासी शांतिनगर गोहलपुर के कहने पर अवैध रूप से जेसीबी क्रमांक एमपी 20 डीए 0701 से उत्खन्न कर डम्फर क्रमांक एमपी 53 जीए 1558 में चोरी की रेत भरकर बेचने हेतु ले जाना बताया। आरोपियों के कब्जे से जेसीबी एवं डम्फर मय रेत के जप्त करते हुये आरोपी वाहन चालक दशरथ प्रजापति, बबलू गोटिया एवं वाहन मालिक प्रशांत यादव के विरूद्ध धारा 379, 414 भादवि तथा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा गोण खनिज अधिनियम की धारा 53(1), एवं धारा 130, 177(3) मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका- रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन मे लिप्त जेसीबी तथा डम्फर के चालक को पकडने मे सहायक उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह मार्काे, प्रधान आरक्षक उमाशंकर यादव, आरक्षक शिवनारायण कुड़ापे, संतराम तेकाम की सराहनीय भूमिका रही।

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