Friday, December 5, 2025

राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल:केजरीवाल बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा केंद्र, SC ने कहा था- PM-नेता विपक्ष और CJI पैनल में हों

केंद्र सरकार गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश करेगी। इस बिल में CEC/ECs की नियुक्ति, कार्यप्रणाली के लिए एक व्यवस्था बनाना शामिल है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इस बिल में और क्या है, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है।

हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। केजरीवाल ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें पहले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें मार्च 2023 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।

केजरीवाल के ट्वीट की दूसरी तस्वीर में एक दस्तावेज दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि CEC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और PM की ओर से नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें और वो नियुक्ति का आदेश दें।

केजरीवाल बोले- मनपसंद आदमी को CEC बना सकेंगे PM
– केजरीवाल ने ट्वीट में कहा- प्रधानमंत्रीजी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर PM खुले आम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है।

– सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदीजी ने ऐसी कमेटी बना दी, जो उनके कंट्रोल में होगी। वो मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इस से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पैनल में CJI को होने का फैसला सुनाया था, 3 अहम टिप्पणियां

  1. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया था- PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। चयन प्रक्रिया CBI डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए।
  3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाई रखी जानी चाहिए। नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए।
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