औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में अयाना थाना क्षेत्र में लगभग तीन महीने पहले 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी।इस वारदात ने जिले को झकझोर कर रख दिया था।इस मामले में दोषी गौतम सिंह दोहरे को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मौत की सजा सुनाई है।फैसला सुनाने के बाद जज ने कहा कि जब तक दोषी की मौत न हो जाए तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए।पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है।दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है।
जज ने कहा कि लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है और स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं है।भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है,लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया। इसको जिंदा रहने का हक नहीं है।
बता दें कि अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मार्च को मवेशी चरा रही 8 साल की मासूम बच्ची का गौतम दोहरे ने अपहरण कर लिया था।इसके बाद खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। मासूम बच्ची परिजनों को इसके बारे में न बता दे। इसीलिए गौतम दोहरे ने गला घोंटकर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की तलाश में परिजन और पुलिस ने खाक छानी तो दूसरे दिन बाद शव खेत में मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की थी।
इस मामले में गौतम दोहरे ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। गौतम दोहरे को जेल भेजते हुए पुलिस ने पुख्ता पैरवी कर रही थी और 3 महीने की अनवरत सुनवाई का नतीजा रहा कि आज कोर्ट ने गौतम दोहरे को फांसी की सजा सुना दी।एसपी चारू निगम ने गौतम दोहरे को फांसी दिलाए जाने के लिए सख्त पैरवी का खाका तैयार किया था।