शासकीय भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर तहसीलदार ने जारी किया कारण बताओ नोटिस लाखों रुपए की शासकीय भूमि का अवैधानिक तरीके से किया गया है खरीद फरोख्त
जवा/ रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि के खरीदी बिक्री के मामले को लेकर तहसीलदार जवा ने सख्ती दिखाते हुए संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी की है, जिससे समूचे क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कब्जा किए हुए लोगों में हड़कंप मचना लाज़िमी है। जरिये नोटिस सूचित किया जाता है। सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत रमगढवा द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्टाम्प युक्त विक्रय पत्र पेश किया गया है कि ग्राम रमगढ़वा की आ. नं. 558/2/527 रकवा 12.248 हे० म०प्र० शासन दर्ज अभिलेख है उपरोक्त आराजी के अंश रकवा को आपके द्वारा राजकिशोर पिता श्री गेदालाल गुप्ता सा० देवखर से विक्रय किया गया है। आपके द्वारा शासन की करोडो रुपये की क्षति की जाकर बेशकीमती बाजारो की म०प्र० शासन की भूमि को विक्रय किया गया है जबकि म०प्र०शासन की भूमि को विक्रय करना दण्डनीय अपराध है। जिससे शासन के बेशकीमती जमीन को खुर्द – बुर्द कर क्रय विक्रय किया गया है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त के संबंध में क्रेता राजकिशोर सा० देवखर को नोटिस जारी कर तलब किया गया है जिस पर राजकिशोर द्वारा बताया गया कि मुझे विक्रेता रामबाबू गुप्ता पिता श्री अच्छे लाल गुप्ता सा० अतरैला द्वारा 625000 (छः लाख रुपये मे जो खरीदा गया था वह निजी मान कर खरीदा गया था विक्रेता द्वारा छलपूर्वक निजी भूमि न बिक्री कर म०प्र०शासन की भूमि मुझे बिक्री किये है उक्त के संबंध में आपको अंतिम अवसर दिया जाता है कि आप के उपर लगा उक्त आरोप के संबंध में अपना पक्ष रखे अन्यथा ये माना जावेगा कि आपके उपर लगाये गये आरोप सही है जिस पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। अत: आप उक्त के संबंध मे दिनांक 19/05/2023 को अपना अभिलेख सहित न्यायालय मे जबाब प्रस्तुत करे तथा कारण बताये कि क्यों न आपसे अर्थदण्ड अधिरोपित कर लाखो – करोडो रुपये की क्षति की पूर्ति आपके चल-अचल सम्पत्ति से वसूल किया जाय। एवं शासकीय भूमि क्रय-विक्रय पर आपके विरुध्द आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द कराया जा कर सिविल जेल की कार्यवाही की जाय। नियत दिनांक को जबाब प्रस्तुत न करने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसके जिम्मेवार आप स्वयं होगे।