Home विन्ध्य प्रदेश Rewa REWA NEWS देवर के साथ पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित देवर अपर सत्र न्यायालय रीवा द्धारा किए गए दोषमुक्त

REWA NEWS देवर के साथ पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित देवर अपर सत्र न्यायालय रीवा द्धारा किए गए दोषमुक्त

0
REWA NEWS देवर के साथ पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित देवर अपर सत्र न्यायालय रीवा द्धारा किए गए दोषमुक्त

अभियोजन कहानी के अनुसार वर्ष 2016 में ग्राम उमरी में अमर साकेत का शव उसके घर में पाया गया तथा उसके में धार दार हथियार की कई चोटे मौजूद थी, पुलिस थाना रायपुर कलचुरिया में अपराध क्रमांक 60/2019 में धारा 302,120 B,34 आईपीसी का अपराध दर्ज कर आरोपी अजय साकेत उर्फ मल्लू और ललिता साकेत को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जिसका विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विवेकानंद त्रिवेदी जी के न्ययालय द्वारा किया गया, विचारण उपरांत आरोपी अजय कुमार साकेत और आरोपी पत्नी ललिता साकेत को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया आरोपी ललिता की ओर से ऐडवोकेट राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने पैरवी की और आरोपी अजय कुमार की ओर से ऐडवोकेट शिवेंद्र सिंह बघेल ने पैरवी की है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!