सतना थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 1576/20 विशेष न्यायालय एक्ट्रोसिटी सतना के प्रकरण क्रमांक 18/21 शासन विरुद्ध रिजवान वगैरा के प्रकरण में तीन आरोपियों रिजवान ,अमन एवं बब्बू बंसल को भादवि की धारा 376 डी,450 सहित scst act में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 30000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा एक आरोपी कृष्णा साकेत दोष मुक्त हुआ है प्रकरण सनसनीखेज चिन्हित अपराध है मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक रमेश मिश्रा द्वारा पैरवी की गई।








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