Home विन्ध्य प्रदेश Satna SATNA पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 10 साल की सजा

SATNA पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 10 साल की सजा

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SATNA पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 10 साल की सजा

सतना. दहेज के लिए पत्नी को आत्महत्या करने मजबूर करने वाले पति दीपक शुक्ला पिता बाल्मीक शुक्ला निवासी ग्राम कुआं थाना कोलगवां सतना को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की अदालत ने दस साल की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थंदंड से दंडित किया। पीडि़त पक्ष की ओर से अपर लोक अ​भियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा।

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