थाना रांझी पुलिस द्वारा शातिर बदमाश आकाश उर्फ गंगू यादव जिसके विरूद्ध 30 अपराध पंजीबद्ध है जो वर्तमान में आर्म्स एक्ट के प्रकरण में केन्द्रीय जेल में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में की गयी विधिवत गिरफ्तारी
थाना प्रभारी रांझी श्री सहदेव राम साहू ने बताया कि आकाश उर्फ गंगू यादव पिता राजकुमार यादव उर्फ राजू सपेरा उम्र 30 वर्ष निवासी बडा पत्थर रांझी एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2007 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, घर में घुसकर मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट , विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के 30 गम्भीर अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा पूर्व में जिला बदर एवं एनएसए की कार्यवाही भी की जा चुकी है, किंतु आकाश उर्फ गंगू यादव आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायत श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह चोैहान के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश आकाश उर्फ गंगू यादव के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश आकाश उर्फ गंगू यादव जो आर्म्स एक्ट के प्रकरण में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है की जारी एन.एस.ए. के वारंट में केन्द्रीय जेल जबलपुर में विधिवत गिरफ्तारी की गयी है।