Home जुर्म JABALPUR धोखाधड़ी के प्रकरणों में 5 वर्ष से फरार पति-पत्नि लखनउ में पकड़े गये

JABALPUR धोखाधड़ी के प्रकरणों में 5 वर्ष से फरार पति-पत्नि लखनउ में पकड़े गये

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JABALPUR धोखाधड़ी के प्रकरणों में 5 वर्ष से फरार पति-पत्नि लखनउ में पकड़े गये

थाना प्रभारी खमरिया सुश्री निरूपा पाण्डे ने बताया कि थाना खमरिया में दिनॉक 9-6-2017 को बिहारी लाल चौधरी निवासी कुण्डम रोड पिपरिया सोनपुर मोड के पास ने लिखित शिकात की थी कि मैक्स मार्केट मेकर के नाम से एक एग्रीमेंट साईन करवाते हुये नवीन तिवारी, द्वारा 8 लाख रूपये जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह मिलेगा कहते हुये जमा करवाये गये। 6 माह बाद जब वह अपनी रकम लेने सुदर्शन मोटर्स के सामने नेपियर टाउन वाले आफिस में गया तो काफी देर इंतजार करने के बाद नवीन तिवारी से मुलाकात हुई जहॉ नवीन तिवारी एवं अवनी दीक्षित ने कहा कि जल्द ही आपको पेमेंट हो जायेगी लेकिन कई बार चक्कर लगाने पर भी पेमेंट नहीं हुई कुछ दिनो बाद गया तो मैक्स मार्केट का आफिस बंद हो चुका था। वह पता करते हुये नेपियर टाउन स्थित आफिस पहुंचा जहॅा नवीन तिवारी मिल गया जिससे अपने रूपये मांगे तो रूपये देने से इंकार कर दिया और कहा कि मेरी कम्पनी मैक्स रियल स्टेट गोल्ड व मार्केट मेकर समय में मर्ज कर दी है, इसलिये आपको समय के बॉण्ड दे देता हूॅ आपको 1-2 दिन मे पेमेंट हो जायेगी जिसकी भी पमेंट नहीं हुई । अब नवीन तिवारी फोन नहीं उठा रहा है। शिकायत जांच पर पाया गया कि मैक्स ईरेक्टर्स के डायरैक्टर अमोल पाठक निवासी राजा राजेश्वरी अपार्टमेंट सिद्धविनायक मंदिर के पास अकोला महाराष्ट्र, राजदीप बोस निवासी भुईया बैरापारा उलूबेरिया हावडा पश्चिम बंगाल, सुजाता मुखर्जी निवासी गुडीपारा साउथ कोलकता पश्चिम बंगाल, देवावृत्त अडे निवासी दुर्गापुर अभय नगर हावडा पश्चिम बंगाल एवं मुख्य सूत्रधार नवीन तिवारी हाथीताल महावीर कालोनी आदि के द्वारा मैक्स मल्टीकॉम के नाम से धोखाधडी कर संतोष चौधरी व उसके पिता से डेढ प्रतिशत ब्याज देने का कहते हुये एग्रीमेंट कर 8 लाख रूपये जमा कराये गये तथा अवधि समाप्त होने पर रूपये वापस नहीं किये गये।
सम्पूर्ण जांच पर नवीन तिवारी, अमोल पाठक, राजदीप बोस, सुजाता मुखर्जी, देवावृत्त अडे के विरूद्ध धारा 420, 34 भादवि का अपराध ंपजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी प्रकार थाना ओमती मे श्रीमति सलीला अरोरा उम्र 58 वर्ष निवासी झामनदास सरकारी कुआ ने रिपोट्र दर्ज करायी थी कि उसकी बाई का बगीचा मे अरोरो ज्वेलर्स नाम से दुकान है। मई 2016 मे नवीन तिवारी , मनोहर आहूजा, नवल किशेर केशरवानी उसकी दुकान पर आकर बोले, हम लोग समय क्रैडिट कोऑपरेटिव नाम की सस्था चला रहे है जिसमे आप पैसा जमा करिये हम लोग ब्याज सहित 1 साल बाद पैसा वापस करेंगे। वह नवल किशोर के पास हरमाह अपना एवं अन्य लोगो का पैसा जमा करने लगी, लगभग 1 साल के अंदर 3 लाख 15 हजार 579 रूपये जमा किये, समय अवधि पूरी होने पर पैसा वापस नहीं कर है टालामटोली कर रहे है, इन तीनो लोगो ने अन्य कई लोगो से जैसे मनीष चौरसिया का 3 लाख 40 हजार रूपये, संजय वर्मा का 7 लाख 87 हजार रूपये, हीरा सिंह ठाकुर का 3 लाख 84 हजार रूपये, जमा कराकर हडप लिये है। शिकायत पर मनोहर आहूजा, नवीन तिवारी, नवल किशोर केशरवानी के विरूद्ध धारा 420 भादवि एवं मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 का अपराध ंपजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उपरोक्त दोनों प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपी नवीन तिवारी एवं श्रीमति अवनी तिवारी के सम्बंध में पतासाजी पर ज्ञात हुआ दोनो पति-पत्नि नेहरू इन्कलेव गोमती नगर लखनउ उ.प्र. में किराये का फ्लैट लेकर रह रहे है।जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियें को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक विनोद पटेल, महिला आरक्षक राधा पटेल एवं आरक्षक गौरव की एक टीम रवाना की गयी जिनके द्वारा गोमती नगर लखनउ में दबिश देते हुये नवीन तिवारी उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बसही थाना करछना जिला प्रयागराज एवं पत्नि अवनी तिवारी उम्र 39 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर विधिवत कार्यवाही कर थाना खमरिया लाया गया। थाना खमरिया एवं ओमती के प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार कर दोनों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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