Friday, December 5, 2025

JABALPUR प्रतिबंधित दवा के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

प्रतिबंधित दवा केडी स्टार, नाईट्रावेट, अल्प्राजोलम प्राजो, प्रोक्सीको स्पास, स्पास ट्रांकन प्लस, स्पाजमों प्रोक्सीवान, प्राजो, अल्प्राकेन एटिवान, अल्प्राकेन एवं प्रतिबंधित दवा बिक्री के 16 हजार 155 रूपये जप्त

पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी तथा नशीले इंजैक्शन आदि के कारोबार मे लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी.भारद्वाज के मार्गदर्शन में थाना ओमती की टीम द्वारा प्रतिबंधित दवा अनाधिकृत रूप से बेचने वाले आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को प्रतिबंधित दवा के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है।

           विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कुदरत मेडिकल स्टोर का मालिक शेख रमजान खान नाईट्रावेट एवं अन्य प्रतिबंधित दवाईयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नशा करने वालों को बेच रहा है सूचना पर मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई कुदरत मेडिकल स्टोर के मालिक शेख रमजान खान उम्र 53 वर्ष निवासी नया मोहल्ला ओमती को सूचना से अवगत कराकर पूछताछ की गई जिसने अपनी दुकान से प्रतिबंधित दवाई केडी स्टार, नाईट्रावेट, अल्प्राजोलम प्राजो, प्रोक्सीको स्पास, स्पास ट्रांकन प्लस, स्पाजमों प्रोक्सीवान प्लस, प्राजो, अल्फाक्रेन एटिवान, अल्फाकेन होने बेचने के बारे में बताया, आरोपी शेख रमजान की निशादेही पर आरोपी के कब्जे से 8 नग केडीस्टार की बाटल जिसमें कोडिन की मात्रा 10 एमजी कीमती 1200 रूपये, 16 पत्ता नाईट्रावेट (कुल 480 गोली) कीमती लगभग 1648 रूपये, अल्प्राजोलम प्राजो की 1100 गोली कीमती 638 रूपये, प्राक्सीको स्पास के 290 केप्सूल कीमती 1450 रूपये, स्पास ट्रांकन प्लस के 144 केप्सूल कीमती 720 रूपये, स्पाजमो प्रोक्सीवान के 144 केप्सूल कीमती 720 रूपये, प्राजो 0.5 कुल 1100 गोली कीमती 33 हजार रूपये, अल्प्राकेन की 670 गोली कीमती 1 हजार रूपये, एटिवान 200 एमजी की 300 गोली कीमती 1 हजार रूपये, एटिवान 1 एमजी की 180 गोली कीमती 180 रूपये, अल्प्राकेन 2.5 एमजी की 175 गोली कीमती 175 रूपये तथा नशीली दवा की बिक्री के 16 हजार 155 रूपये जप्त करते हुये आरोपी शेख रमजान खान के विरूद्ध थाना ओमती में  धारा 5/13 म.प्र. ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

उल्लेखनीय भूमिका- आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को प्रतिबंधित दवा के साथ रंगे हाथ पकड़ने में उप निरीक्षक विपिन तिवारी, सहायक उप निरीक्षक हृदयनारायण पाण्डे, आरक्षक राहुल सिंह, शैलेन्द्र शुक्ला, विजय तोमर की सराहनीय भूमिका रही।

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