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लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 31-1-2023 को पारित निर्णय में आरोपी श्री राजकुमार वर्मा सहायक ग्रेड 3 महिला एवं बाल विकास कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सिरमौर जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रूपये का अर्थदंड तथा 13(1) डी एवम 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री राजकुमार वर्मा द्वारा शिकायतकर्ता श्री महेंद्र तिवारी से आंगनवाड़ी केंद्रों के बिलों के भुगतान कराए जाने के एवज मे 2,000 रूपये रिश्वत की मांग किये जाने पर अपराध क्रमांक 101/18 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 04.07.2020 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 31.1.2023 को निर्णय पारित किया गया है|