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छतरपुर शहर में यातायात के दवाब को कम करने तथा यातायात को सुचारू बनाने के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधा के दृष्टि से जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 115 के तहत 5 जनवरी से आगामी आदेश तक के लिये लागू किया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि छत्रसाल से गांधी चौक, फब्बारा से गांधी चौक-बगराजन तिराहा (बायपास रोड) से गांधी चौक, संकटमोचन से गांधी चौक तथा डॉ. विकास श्रीवास्तव क्लीनिक बड़ातालाब तिराहा से महल चौक तक भारी वाहन एवं माल वाहन का प्रातः 9 से रात्रि 10 बजे तक प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश से स्कूल वाहन और अति आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में लगे वाहनों को छूट रहेगी।
सटई रोड से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले भारी वाहन रेल्वे स्टेशन एनएच-39 महोबा-अंडर ब्रिज-बस स्टैण्ड-जोगिन्दर पेट्रोल पम्प तिराहा होकर जाएंगे। तो पन्ना रोड से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले भारी वाहन एनएच-39-महोबा-अंडर ब्रिज-बस स्टैण्ड-जोगिन्दर पेट्रोल पम्प तिराहा से जाएंगे। शहर के शेष रास्ते पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
सटई रोड से सागर रोड जाने वाले भारी वाहन रेल्वे स्टेशन एनएच-39 बस स्टैण्ड-आकाशवाणी होकर तथा पन्ना रोड से सागर रोड जाने वाले भारी वाहन एनएच-39- बस स्टैण्ड आकाशवाणी तिराहा होते हुये जाएंगे।
सागर रोड से पन्ना रोड जाने वाले भारी वाहन आकाशवाणी तिराहा-जोगिन्दर तिराहा-बस स्टैण्ड-महोबा-अंडर ब्रिज होकर एनएच-39 से जाएंगे और शेष रास्ते बंद रहेंगे।