Sunday, March 29, 2026

मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण की मंजूरी

मुंबई हमले (26/11) के दोषी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था।

13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था।

राणा के पास प्रत्यर्पण से बचने का ये आखिरी मौका था। इससे पहले उसने सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत में अपील की थी, जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है।

मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था।

26 नवंबर 2008 को हुआ मुंबई अटैक, 166 लोग मारे गए

26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे।
हमला लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज महल होटल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज में किया गया था।
हमले के एके-47, IED, RDX और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। बॉम्बिंग, मास शूटिंग की और लोगों को बंधक बनाया गया था।
हमले में 166 लोग मारे गए और 300 घायल हुए थे। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी थे।
आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में NSG, मरीन कमांडो फोर्स, मुंबई पुलिस, RAF, CRPF, मुंबई फायर ब्रिगेड और रेलवे फोर्स शामिल हुई।
अजमल कसाब को गिरफ्तार किया था। 2012 में उसे फांसी दे दी गई।
राणा-हेडली ने तैयार किया था मुंबई हमले का ब्लूप्रिंट मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, राणा आतंकियों को हमले की जगह बताने और भारत में आने के बाद रुकने के ठिकाने बताने में मदद कर रहा था। राणा ने ही ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके आधार पर हमले को अंजाम दिया गया।

राणा और हेडली ने आतंकवादी साजिश रचने का काम किया था। चार्जशीट में बताया गया कि मुंबई हमले की साजिश की प्लानिंग में राणा का रोल बहुत बड़ा रोल था।

किसे सजा मिलना बाकी?

मुंबई हमले में शामिल आतंकियों मे से अजमल कसाब ही जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा दी गई। इसमें तहव्वुर राणा के अलावा एक और मास्टमाइंड सईद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ ​​अबू जुंदाल भी इस हमले में शामिल था।

अबू जुंदाल आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम करने वाला भारतीय ऑपरेटिव था। उसे 2012 में गिरफ्तार किया गया था। कसाब ने उसकी पहचान की थी। इसके बाद से वो जेल में सजा काट रहा है। राणा को अभी सजा मिलना बाकी है।

अब क्या?

कानूनी कार्रवाई पूरी होने के साथ राणा के प्रत्यर्पण की शुरुआत होगी।
भारतीय अधिकारी अमेरिका जाकर उसे हिरासत में लेंगे।
भारत लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।
अगर राणा से किसी तरह का नया सुराग मिलता है, तो 26/11 हमले के मामले को दोबारा ओपन किया जा सकता है।
उसके खिलाफ नई चार्जशीट और नया मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
15 अगस्त 2024 को खारिज हुई थी राणा की अपील प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ राणा की अपील को अमेरिकी अदालत ने 15 अगस्त को खारिज किया था। अमेरिकी अदालत ने 15 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है।

भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की थी।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में रखा जाए। हालांकि, लॉस एंजिलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है।

अपने खिलाफ फैसला आने के बाद राणा ने नाइंथ सर्किट कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी। इसी पर गुरुवार को फैसला आया। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने को सही ठहराया गया।

पैनल ने माना कि राणा का अपराध अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है। भारत ने हमले को लेकर राणा पर लगाए गए आरोपों के पुख्ता सबूत दिए हैं।

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