रीवा चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी सुश्री अदिति अग्रवाल जी ने प्रकरण क्रमांक 1090/2016 में दिनांक 21 मार्च को अभियुक्त के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए यह आदेश पारित किया कि अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर की राशि मय ब्याज सहित 26 लाख 32 हजार रुपए अदा करें साथ ही एक वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया है प्रतिकर की राशि न अदा किए जाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया है मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि अभियुक्त संतोष कुमार कुशवाहा पिता केशव प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम सेंधवा तहसील थाना मझौली जिला सीधी ने परिवादी अंकुश कुमार पटेल पिता अनिल कुमार पटेल निवासी ग्राम पोस्ट गोदरी थाना गढ़ तहसील मनगवा हाल पता निपनिया थाना सिटी कोतवाली रीवा से सन 2016 में 15 लाख रुपए कर्ज के रूप में लिए थे तथा कर्ज अदाएगी के लिए अभियुक्त ने परिवादी के नाम चेक जारी किया था परिवादी ने अभियुक्त द्वारा जारी किए गए चेक को जब अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया तो वह बाउंस हो गया था जिस पर परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध रीवा जिला न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था जहां माननीय न्यायालय ने उभयपक्ष के साक्ष परीक्षण व दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया है परिवादी की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता शिव सिंह एवं अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चंदेल तथा श्रीमती उषा पटेल ने किया।
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