देवास लाइव। जिला न्यायालय ने एक युवक विजय की हत्या के मामले में चार आरोपियों कालू उर्फ माधव मीणा, अश्विन महाडिग, चेतन उर्फ सनी व घुंघरा मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
तीन साल पहले बालगढ़ रोड स्थित लेबर कॉलोनी में मां के सामने बेटे को घेरकर चार आरोपियों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी कालू उर्फ माधव मीणा ने मृतक के पिता की भी पूर्व में हत्या की थी और जेल से पैरोल पर आया था।
प्रभारी लोक अभियोजक अधिकारी जयंती पौराणिक ने बताया की आरोपियों ने विजय को चारों तरफ से घेर लिया था। आरोपी कालू व चेतन ने जेब से चाकू निकालकर विजय के पेट पर मारे व अश्विन, घुंघरा ने उसके साथ लाठी से मारपीट की थी। विजय को उसकी मां ने बचाने का प्रयास किया, किंतु आरोपियों ने विजय को घेर रखा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
औद्योगिक थाना पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी कालू उर्फ माधव मीणा, अश्विन महाडिग, चेतन उर्फ सनी व घुंघरा मीणा को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5000 रुपए का अर्थदंड किया है। आरोपी चेतन उर्फ सनी को धारा 25 आयुध अधिनियम में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रु का दंड दिया है।
: नितिन तिवारी सचिन
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