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भोपाल, कोलार रोड में बिजली की लाइन के लिये वायर ड्रम जानकी बंगलौ मेन गेट के पास दिनांक 07.12.2023 को सांय करीबन 06 बजे रखा था जो दिनांक 14.12.2023 को शाम करीबन साइट इंजीनियर द्वारा चैक करने पर रखे 2 केवल के ड्रम 95 एमएम एल्यूमीनियम एवं 70 एमएम वायर के ड्रम गायब थे जिसकी कीमत करीबन 04 लाख रूपये है उक्त दोनो केवल ड्रमो को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 309/23 धारा 379 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया ।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त जोन-04 के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये जिनके पालन मे थाना चूनाभट्टी के अपराध क्र 309/23 धारा 379 भादवि मे चोरी गये मशरूका एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध मे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-04 श्री मलकीत सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त चूनाभट्टी संभाग श्रीमति अंजली रघुवंशी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरी भूपेन्द्र कौर सन्धू थाना चूनाभट्टी भोपाल द्वारा मुखवीर तंत्र विकसित किया गया ।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहीः- घटना स्थल के आसपास के मकानो एवं रास्तो की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर एनालायसिस किया गया । सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर तंत्र विकसित किया गया ।
दिनांक 09.01.2024 को मुखबिर द्वारा रात्रि करीबन 20 बजे सूचना प्राप्त हुई कि लोडिंग मैजिक क्रमांक MP04LD2265 से एक व्यक्ति केवल वायर बेचने की फिराक मे गोविन्दपुरा एरिया मे घूम रहा है । मुखविर की सूचना के मुताबिक लोडिंग मैजिक क्रमांक MP04LD2265 को घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत मे लेकर पूछताछ की गई जिसने अपना नाम हरिकिशोर अहिरवार उर्फ मोटू पिता नवल किशोर अहिरवार उम्र 22 साल निवासी झुग्गी नंबर 107 कोलार कालोनी चूनाभट्टी भोपाल बताया और मैजिक मे रखे 01 बंडल 95 एमएम एल्यूमीनियम की केवल के संबंध मे पूछताछ की गई जिसने जानकी बंगलौ के पास से चोरी करना बताया जिसे थाना चूनाभट्टी के अपराध क्रमांक 309/23 धारा 379 भादवि मे चोरी गये मशरूका की तस्दीक एवं पहचान होने से आरोपी के कब्जे से 01 बंडल 95 एमएम एल्यूमीनियम केवल एवं चोरी मे उपयोग वाहन क्रमांक MP04LD2265 जप्त किया गया । एवं मेमोरेण्डम लेख किया गया जिसके द्वारा बताया गया कि पवन किशोर अहिरवार, रोहित सोनाने एवं मोहन साहू को पांच-पांच हजार रूपये मे लेकर गया था । उक्त तार के दोनो बंडल चोरी किये थे एवं एक बंडल केवल तार 250 मीटर जो 70 एमएम की थी उसे गोविन्दपुरा मे तनवीर कबाड़ी को बेचना बताया आरोपी को दिनांक 10.01.2024 को माननीय न्यायालय मे पेश कर 01 दिवस का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया आरोपी हरिकिशोर की निशादेही पर पवन किशोर अहिरवार पिता नवल किशोर अहिरवार उम्र 20 साल निवासी झुग्गी नंबर 107 कोलार कालोनी चूनाभट्टी भोपाल एवं रोहित सोनाने पिता बापू सोनाने उम्र 19 साल निवासी झुग्गी 240 कोलार कालोनी चूनाभट्टी भोपाल को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक एक हजार रूपये बरामद कर आरोपियो को गिरफ्तार किया प्रकरण का एक आरोपी मोहन साहू फरार है ।
दिनांक 11.01.2024 को आरोपी हरिकिशोर की निशादेही पर तनवीर कबाड़ी की दुकान इंडस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा से तनवीर पिता एच के अहमद उम्र 40 साल निवासी म.न. 279 अशोका गार्डन भोपाल से हिदमत अमली से पूछताछ की गई जिसने हरिकिशोर से 70 एमएम की 250 मीटर एल्युमीनियम की केवल 40 हजार रूपये मे खरीदन स्वीकार किया जिसके कब्जे से 70 एमएम की 250 मीटर एल्युमीनियम की केवल बरामद की गई तनवीर का कृत्य 411 भादवि का पाया जाने से मामला 07 वर्ष से कम का सजा का प्रावधान होने से धारा 41 जाफौ के नवीन प्रावधानो के तहत न्यायालय उपस्थित होने का नोटिस दिया गय़ा । आरोपियो के कब्जे से 250-250 मीटर के एल्युमीनियम की केवल कीमती करीबन 4 लाख रूपये का शतप्रतिशत मशरूका बरामद किया गया एवं आरोपियो को माननीय न्यायालय मे पेश किया गया ।
इसके अतिरिक्त थाना चूनाभट्टी के अपराध क्रमांक 01/24 धारा 379 भादवि एवं 03/24 धारा 457,380 भादवि मे हिरासत मे लिये गये विधि विरूद्ध बालक से चोरी गया मशरूका 03 मोटर पंप एवं सर्विसिंग मे उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री भी जप्त की गई थी ।
वारदात का तरीकाः- मजदूरी पर व्यक्तियो को लाकर खुले स्थान से चोरी कर कबाड़ की दुकान मे बेचना ।
भूमिकाः- वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी निरी भूपेन्द्र कौर सन्धू, उनि शेर सिंह, सउनि रामप्रसाद भारती, सउनि वीरमणि पाण्डेय, सउनि लालजी मिश्रा, प्रआर 2124 दीपक तोमर, प्रआर 1092 पवन पाठक , प्रआर 2428 राजेश सेन, आर 3597 पुष्पेन्द्र चौधरी, आर 3660 रविशंकर सिंह, आर 3307 प्रीतम सरयाम, टेकनीकल टीम मे आर 2534 मानेन्द्र तिवारी की सराहनीय भूमिका रही ।