MP News: सरकार ने 31 मार्च तक संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार की ऑनलाइन राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी है। यह विशेष छूट सिर्फ ऑनलाइन भुगतान पर लागू होगी, यानी कि करदाताओं को स्वयाजनिक रूप से बेहतरीन मिल सके। भोपाल नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 का संपत्तिकर, जल प्रभार और अन्य करों का भुगतान 31 मार्च तक अनिवार्य तोर पर करें, क्योंकि 1 अप्रेल से दोगुना राशि चुकानी पड़ेगी। यह सुविधा से करदाताओं पर खेली भी बढ़ सकती है और समय का बोझ भी होता है।
कैसे करें ऑनलाइन भुगतान -भोपाल नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.bhopalmunicipal.com पर जाएं। -संपत्तिकर भुगतान सेक्शन में जाएं और अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें। -देय राशि की जाँच करें और डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि से भुगतान करें। -भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।