जबलपुर हाईकोर्ट ने डिंडौरी के नर्मदा पैरामैडिकल कॉलेज को नियम विरुद्ध ढंग से मान्यता देने पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने एमपी मेडिकल काउंसिल भोपाल पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने नर्मदा पैरामैडिकल कॉलेज को छात्रों की 25-25 हजार रुपयों की फीस लौटाने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने ये फैसला कॉलेज की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। नर्मदा पैरामैडिकल कॉलेज ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठा रही है। मामले पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि कॉलेज ने कभी यूनिवर्सिटी से एफिलेशन के लिए आवेदन ही नहीं दिया, इसीलिए कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में बैठाने का सवाल नहीं उठता।
हाईकोर्ट ने पाया कि एमपी मेडिकल काउंसिल भोपाल ने कॉलेज का निरीक्षण किए बिना उसे मान्यता दे दी थी, ऐसे में हाईकोर्ट ने कॉलेज की याचिका खारिज करते हुए ना सिर्फ एमपी मेडिकल काउंसिल पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है, बल्कि कॉलेज के सत्र 2018-19 के 50 छात्रों को उनकी फीस भी लौटाने के आदेश दिए हैं।