राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग, जबलपुर कलेक्टर, नगर निगम को हाईकोर्ट का नोटिस, महादेश के मंदिर से जुदा है मामला

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जबलपुर में प्रसिद्ध बादशाह हलवाई पहाड़ी पर स्थित 17वीं सदी से भी पुराने पंचानन महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन और अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए मामले पर तत्काल राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग, जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है ।

हाईकोर्ट ने इन सभी से अगले 4 हफ्तों में ये बताने का निर्देश दिया है कि आखिर पुरातात्विक महत्व रखने वाले इस मंदिर की पहाड़ी पर अवैध खनन और अतिक्रमण क्यों किए जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये है।

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हाईकोर्ट में इस आशय की याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी।जिस याचिका में कहा गया है कि महादेव का मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है,तथा इसके 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता।इसके बावजूद इसके चारो तरफ न सिर्फ अवैध खनन और अतिक्रमण हो रहा हैं, बल्कि खुद सरकार ने इस जगह पर कई लोगों को पीएम आवास के निर्माण करने को स्वीकृत दी हैं।

बहरहाल हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग और जबलपुर के कलेक्टर-निगमायुक्त से जवाब तलब किया है। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी।अगली सुनवाई के पहले नीतिस का जबाब देना होगा . पोस्ट: अनुपम अनूप

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