भोपाल- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो इस प्रकार हैं:-
- एजुकेशन पोर्टल पर शालावार स्वीकृत पदों की जानकारी एवं उसके अनुसार संख्या एवं विषयमान से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन स्थानान्तरण नीति की कंडिका 3.2 के अनुसार किया गया है जिसे एजुकेशन पोर्टल के सरप्लस मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत देखा जा सकता है।
2. समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की मूलभूत जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर संधारित है। सभी लोकसेवक अपनी जानकारियों को देखेंगे और यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 05 फरवरी तक सूचित करेंगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपरोक्त कार्य हेतु एक सेल का गठन किया जायेगा और प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण उसी दिन किया जाकर पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा तदुपरांत शत प्रतिशत लोकसेवकों की जानकारी को दिनांक 06/02/2023 तक लॉक किया जायेगा लॉक होने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना संभव नहीं होगा।
4. माध्यमिक शिक्षक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक /उ.श्रे. शिक्षक / व्याख्याता की ई-सेवा पुस्तिका में विषय की जानकारी में सुधार संचालनालय स्तर से किया जायेगा विषय त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में पर्याप्त दस्तावेजों यथा नियुक्ति आदेश (जिसमे विषय अंकित हो) के साथ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 10/02/2023 तक संचालनालय में प्रस्ताव भेजा जायेगा। संचालनालय द्वारा सही पाए गए विषय संबंधी प्रकरणों का निराकरण / अपडेट किया जायेगा।