पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के समन्वय प्रयास से जिला जबलपुर में पदस्थ विवेचकों को और दक्ष बनाने तथा विवेचना में सुधार हेतु एक दिवसीय एक वृहद कार्यशाला का आयोजन होटल विजय महल में आज दिनॉक 19-3-2023 को किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि मान्नीय न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट एवं मान्नीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पाल तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री नवीन कुमार सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री आर.आर.एस. परिहार (भा.पु.से.) एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा श्रीमति मंजू सिंह प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याया बोर्ड जिला जबलपुर, श्री उमाशंकर अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, श्री विजय कुमार पाण्डे स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट, मुख्यन्यायिक दण्डाधिकारी श्री आलोक प्रताप सिंह, जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन, एडीपीओ श्री देवर्षि पिंचा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संकल्प कोचर, की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत करते हुये कार्यशाला की रूपरेखा एवं उपयोगिता से सभी को अवगत कराया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री आर.आर.एस. परिहार (भा.पु.से.) द्वारा भी सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुये अपराध विवेचना में सुधार के सम्बंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
मान्नीय न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट एवं मान्नीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पाल द्वारा नई क्राईम पद्धति, तथा अपराध विवेचना में फॉरेंसिक की अहमियत, घटना स्थल से साक्ष्य का संकलन, आदि के सम्बंध में अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्स दिये गये।
कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को श्रीमति मंजू सिंह प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड जिला जबलपुर द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 से सम्बंधित प्रावधान तथा साक्ष्य संकलन के सम्बद्ध में तथा जे.जे. एक्ट की विवेचना में हो रही त्रुटि के सम्बंध में बताते हुये विवेचना में सुधार के सम्बंध में बताया गया, तथा 2022 में क्या क्या अमेंटमेंट हुये है के बारे में बताया गया, श्री उमाशंकर अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं साक्ष्य संकलन एवं बच्चो के उम्र के टेस्ट किस प्रकार कराया जाये तथा चालान पेश करते समय क्या क्या त्रुटियॉ की जाती है, त्रुटियों को किस प्रकार सुधार किया जाये के सम्बंध में , श्री विजय कुमार पाण्डे स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी करते समय किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिये, रिमाण्ड लेते समय किस प्रकार फार्म भरे जायें, एन्टीसिप्ट्रेी बेल रिजेक्ट हेतु विरोध पत्र किस प्रकार तैयार करना चाहिये, तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 41(1) के नोटिस के सम्बंध में एवं न्याय दृष्टांत अरूणेश कुमार एवं जरीना बेगम के सम्बंध में मान्नीय मान्नीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाईड लाईन है के सम्बंध में उद्बोधित किया तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संकल्प कोचर द्वारा वर्तमान समय में घटित हो रहे सायबर क्राईम एवं सम्पत्ति सम्बंधी अपराध तथा धोखाधड़ी के मामले में अनुसंधान की बारीकियों के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी गयी।
कार्यशाला में अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण) श्री संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर/यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री शिवेश सिंह बघेल, जिला जबलपुर में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी तथा समस्त थाना प्रभारी शहर एवं देहात सहित जिले में पदस्थ 80 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यशाला के समापन पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।