पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एक और शातिर बदमाश संजू उर्फ सारंग उर्फ संजय अहिरवार के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत किया जारी वारंट
थाना प्रभारी तिलवारा श्री लक्ष्मण सिंह झारिया ने बताया कि संजू उर्फ सारंग उर्फ संजय अहिरवार पिता सुनील अहिरवार उम्र 21 वर्ष निवासी जोधपुर पड़ाव थाना तिलवारा का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2017 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध लूट, अवैध वसूली, मारपीट, आबकारी एक्ट, जुआ एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, किंतु संजू उर्फ सारंग उर्फ संजय अहिरवार आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसके स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
- Advertisement -
For You
आपका विचार ?
Live
How is my site?
This poll is for your feedback that matter to us
Latest news
Live Scores






Total Users : 13156
Total views : 32004